ETV Bharat / state

पुलिस बल की मदद से नगर निगम हटाएगा अवैध डेरियां - Lucknow City News

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में नगर निगम लखनऊ ने आश्वासन दिया है कि पुलिस की मदद से शहर में अवैध रूप से चल रही दूध डेरियां हटा दी जाएगी. इसके बाद कोर्ट ने नगर निगम को कार्रवाई के बाद एक दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
author img

By

Published : Nov 18, 2021, 12:04 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में नगर निगम लखनऊ ने आश्वासन दिया है कि पुलिस की मदद से शहर में अवैध रूप से चल रही दूध डेरियां हटा दी जाएगी. इसके बाद कोर्ट ने नगर निगम को कार्रवाई के बाद एक दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने 2012 में सार्थक प्रयास सेवा संस्थान की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.

याचिका में शहर से अवैध डेरियों को हटवाने की मांग की गई थी. याचिका पर 14 मार्च, 2012 को सुनवाई के समय तत्कालीन डीआईजी ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जब भी जरूरत होगी नगर निगम को अवैध डेरियां हटाने के लिए समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा. कोर्ट ने उस समय गोशालाओं और डेरियों में अंतर करके कार्रवाई के आदेश दिए थे.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच

इसे भी पढ़ें -UP की सत्ता के लिए अब प्रियंका भरवा रहीं बेरोजगारी भत्ता फॉर्म...

याची के अधिवक्ता बृजेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि 14 मार्च, 2012 के आदेश के अनुपालन में 11 में से 9 डेरियों को हटा दिया गया है. लेकिन दो डेयरियां अभी भी चल रही हैं, जिन्हें नहीं हटाया जा रहा है. इस पर नगर निगम के अधिवक्ता नमित शर्मा ने कोर्ट को बताया कि एसएचओ मानकनगर पुलिस बल नहीं उपलब्ध करा रहे हैं.

इस कारण से उक्त डेरियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है. जिस पर राज्य सरकार की ओर से स्टैंडिग कौंसिल अनिल कुमार सिंह बिसेन ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि जब भी नगर निगम पुलिस बल मांगेगा उसे उपलब्ध कराया जाएगा.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में नगर निगम लखनऊ ने आश्वासन दिया है कि पुलिस की मदद से शहर में अवैध रूप से चल रही दूध डेरियां हटा दी जाएगी. इसके बाद कोर्ट ने नगर निगम को कार्रवाई के बाद एक दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने 2012 में सार्थक प्रयास सेवा संस्थान की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.

याचिका में शहर से अवैध डेरियों को हटवाने की मांग की गई थी. याचिका पर 14 मार्च, 2012 को सुनवाई के समय तत्कालीन डीआईजी ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जब भी जरूरत होगी नगर निगम को अवैध डेरियां हटाने के लिए समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा. कोर्ट ने उस समय गोशालाओं और डेरियों में अंतर करके कार्रवाई के आदेश दिए थे.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच

इसे भी पढ़ें -UP की सत्ता के लिए अब प्रियंका भरवा रहीं बेरोजगारी भत्ता फॉर्म...

याची के अधिवक्ता बृजेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि 14 मार्च, 2012 के आदेश के अनुपालन में 11 में से 9 डेरियों को हटा दिया गया है. लेकिन दो डेयरियां अभी भी चल रही हैं, जिन्हें नहीं हटाया जा रहा है. इस पर नगर निगम के अधिवक्ता नमित शर्मा ने कोर्ट को बताया कि एसएचओ मानकनगर पुलिस बल नहीं उपलब्ध करा रहे हैं.

इस कारण से उक्त डेरियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है. जिस पर राज्य सरकार की ओर से स्टैंडिग कौंसिल अनिल कुमार सिंह बिसेन ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि जब भी नगर निगम पुलिस बल मांगेगा उसे उपलब्ध कराया जाएगा.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.