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एलडीए में वित्तीय स्वीकृति के लिए अफसर निर्धारित, इस तरह मिलेगी स्वीकृति - लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए अफसर निर्धारित कर दिए हैं. एलडीए ने सचिव व अपर सचिव के बीच कार्यों का विभाजन कर दिया गया है. 10 लाख रुपये तक की सीमा तक कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति सचिव के हाथों में है.

इस तरह मिलेगी स्वीकृति.
इस तरह मिलेगी स्वीकृति.
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Published : May 24, 2021, 12:34 PM IST

लखनऊ: एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने में कुछ बदलाव किया है. इसमें नए सिरे से सचिव व अपर सचिव के बीच कार्यों व अधिकारों का विभाजन किया गया है.

सचिव के लिए ये काम
सचिव पवन कुमार गंगवार को बजट प्रावधानों के सापेक्ष दस लाख तक की सीमा तक कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, 25 लाख रुपये तक की सीमा तक विभिन्न कार्यों की निविदाओं व देयकों की स्वीकृति, 100 लाख तक के कार्यों में 2 प्रतिशत से कम विचलन होने पर कंपलीशन की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है.

इसके अलावा सचिव पवन कुमार के लिए प्राधिकरण की ओर से कराए जा रहे कार्यों में अधिकतम तीन महीने की समय सीमा बढ़ाने, संपत्तियों के अन्तरण, विरासत एवं अन्य कारणों से नामांतरण, समन योग्य आवासीय व व्यवसायिक भवनों के मानचित्र 400 वर्ग मीटर तक स्वीकृति का अधिकार, प्राधिकरण की भूमि पर अनाधिकृत निर्माणों को गिराने व हटाने का अधिकार, नजूल, ट्रस्ट की संपत्तियों, पट्टागत, संपत्ति एवं ग्राम समाज की संपत्तियों का अधिकार, फ्लैटों के तल परिवर्तन, अपरिहार्य परिस्थिति में गठित समिति की संस्तुति पर डुप्लीकेट पत्रावली खोलने की जिम्मेदारी दी गई है. पार्कों, पार्किंग, सामुदायिक केंद्रों, स्टेडियम आदि के संचालन, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन से संबंधित सभी कार्य, प्राधिकरण के केंद्रीयत कर्मियों के सेवा संबंंधी कार्य व दंड आदेश को छोड़कर अधिष्ठान संबंधी कार्य के अधिकार दिए गए हैं.

इन्हें ये जिम्मेदारी
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा को पंजीकरण धनराशि वापस करने का अधिकार, आवंटी के संपत्ति निरस्त के धनराशि वापस किए जाने के मामले में अंतिम निर्णय लेने, अकेंद्रीयत कर्मियों के वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार, भविष्य निधि से सबंधित, अभिलेखागार के रख-रखाव, अधिकारियों, कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों के स्वीकृति, पेंशन जारी करने, अधिवक्ताओं के बिलों, एक लाख तक के प्रशानिक व वित्तीय स्वीकृति, लैंड, अर्बन सीलिंग, रेंट अनुभाग, रजिस्ट्री सेल, सुरक्षा व्यवस्था ट्रांसपोर्ट नगर, अपार्टमेंट अधिनियम 2010 व रेरा से संबंधित कार्यों के लिए अधिकार दिए गए हैं.

लखनऊ: एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने में कुछ बदलाव किया है. इसमें नए सिरे से सचिव व अपर सचिव के बीच कार्यों व अधिकारों का विभाजन किया गया है.

सचिव के लिए ये काम
सचिव पवन कुमार गंगवार को बजट प्रावधानों के सापेक्ष दस लाख तक की सीमा तक कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, 25 लाख रुपये तक की सीमा तक विभिन्न कार्यों की निविदाओं व देयकों की स्वीकृति, 100 लाख तक के कार्यों में 2 प्रतिशत से कम विचलन होने पर कंपलीशन की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है.

इसके अलावा सचिव पवन कुमार के लिए प्राधिकरण की ओर से कराए जा रहे कार्यों में अधिकतम तीन महीने की समय सीमा बढ़ाने, संपत्तियों के अन्तरण, विरासत एवं अन्य कारणों से नामांतरण, समन योग्य आवासीय व व्यवसायिक भवनों के मानचित्र 400 वर्ग मीटर तक स्वीकृति का अधिकार, प्राधिकरण की भूमि पर अनाधिकृत निर्माणों को गिराने व हटाने का अधिकार, नजूल, ट्रस्ट की संपत्तियों, पट्टागत, संपत्ति एवं ग्राम समाज की संपत्तियों का अधिकार, फ्लैटों के तल परिवर्तन, अपरिहार्य परिस्थिति में गठित समिति की संस्तुति पर डुप्लीकेट पत्रावली खोलने की जिम्मेदारी दी गई है. पार्कों, पार्किंग, सामुदायिक केंद्रों, स्टेडियम आदि के संचालन, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन से संबंधित सभी कार्य, प्राधिकरण के केंद्रीयत कर्मियों के सेवा संबंंधी कार्य व दंड आदेश को छोड़कर अधिष्ठान संबंधी कार्य के अधिकार दिए गए हैं.

इन्हें ये जिम्मेदारी
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा को पंजीकरण धनराशि वापस करने का अधिकार, आवंटी के संपत्ति निरस्त के धनराशि वापस किए जाने के मामले में अंतिम निर्णय लेने, अकेंद्रीयत कर्मियों के वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार, भविष्य निधि से सबंधित, अभिलेखागार के रख-रखाव, अधिकारियों, कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों के स्वीकृति, पेंशन जारी करने, अधिवक्ताओं के बिलों, एक लाख तक के प्रशानिक व वित्तीय स्वीकृति, लैंड, अर्बन सीलिंग, रेंट अनुभाग, रजिस्ट्री सेल, सुरक्षा व्यवस्था ट्रांसपोर्ट नगर, अपार्टमेंट अधिनियम 2010 व रेरा से संबंधित कार्यों के लिए अधिकार दिए गए हैं.

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