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लखनऊ: उपभोक्ता अदालत ने रेलवे पर लगाया 1 लाख 63 हजार का जुर्माना - lucknow news

साल 2015 में बाग एक्सप्रेस द्वारा काठगोदाम से लखनऊ आते वक्त युवक का सामान चोरी हुआ था. इसकी शिकायत रेलवे में करने के बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने उपभोक्ता अदालत में वाद दाखिल किया. जिसमें शुक्रवार को उपभोक्ता अदालत ने सभी प्रमाणों को सही पाते हुए रेलवे पर 1 लाख 63 हजार का जुर्माना लगाया है.

राजर्षि शुक्ला, न्यायिक सदस्य उपभोक्ता अदालत.
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Published : Jun 7, 2019, 11:06 PM IST

लखनऊ: साल 2015 में बाग एक्सप्रेस द्वारा काठगोदाम से लखनऊ आते वक्त अनघ मिश्रा का लाखों का सामान चोरी हुआ था. इसकी शिकायत पीड़ित व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अदालत में करने के बाद शुक्रवार को उपभोक्ता अदालत ने रेलवे पर 1 लाख 63 हजार का जुर्माना लगाया है. जिसका भुगतान रेलवे के नॉर्थ ईस्टर्न जनरल मैनेजर व जीआरपी के डायरेक्टर करेंगे.

जानकारी देते संवाददाता.


क्या है पूरा मामला

  • अगर ट्रेन में सफर करते आपका सामान चोरी होता और रेलवे आपकी बात नहीं सुनता तो घबराएं नहीं उपभोक्ता अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी.
  • ताजा मामला राजधानी लखनऊ में सामने आया है.
  • साल 2015 में बाग एक्सप्रेस द्वारा काठगोदाम से लखनऊ आते वक्त अनघ मिश्रा का रेलवे में सफर करने के दौरान लाखों का सामान चोरी हुआ था.
  • चोरी की रेलवे में शिकायत के बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने उपभोक्ता अदालत में वाद दाखिल किया था.
  • वहीं लखनऊ उपभोक्ता अदालत में सभी प्रमाणों को सही पाते हुए रेलवे पर जुर्माना लगाया है.

पीड़ित व्यक्ति की बात रेलवे ने नहीं सुनी तो उसने राजधानी लखनऊ की उपभोक्ता अदालत में अपना वाद दाखिल किया. जहां सभी प्रमाणों को सही पाते हुए उपभोक्ता अदालत में रेलवे पर 1 लाख 63 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जिसकी वसूली रेलवे के नॉर्थ ईस्टर्न जनरल मैनेजर व जीआरपी के डायरेक्टर से की जाएगी.
राजर्षि शुक्ला, न्यायिक सदस्य उपभोक्ता अदालत, लखनऊ

लखनऊ: साल 2015 में बाग एक्सप्रेस द्वारा काठगोदाम से लखनऊ आते वक्त अनघ मिश्रा का लाखों का सामान चोरी हुआ था. इसकी शिकायत पीड़ित व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अदालत में करने के बाद शुक्रवार को उपभोक्ता अदालत ने रेलवे पर 1 लाख 63 हजार का जुर्माना लगाया है. जिसका भुगतान रेलवे के नॉर्थ ईस्टर्न जनरल मैनेजर व जीआरपी के डायरेक्टर करेंगे.

जानकारी देते संवाददाता.


क्या है पूरा मामला

  • अगर ट्रेन में सफर करते आपका सामान चोरी होता और रेलवे आपकी बात नहीं सुनता तो घबराएं नहीं उपभोक्ता अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी.
  • ताजा मामला राजधानी लखनऊ में सामने आया है.
  • साल 2015 में बाग एक्सप्रेस द्वारा काठगोदाम से लखनऊ आते वक्त अनघ मिश्रा का रेलवे में सफर करने के दौरान लाखों का सामान चोरी हुआ था.
  • चोरी की रेलवे में शिकायत के बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने उपभोक्ता अदालत में वाद दाखिल किया था.
  • वहीं लखनऊ उपभोक्ता अदालत में सभी प्रमाणों को सही पाते हुए रेलवे पर जुर्माना लगाया है.

पीड़ित व्यक्ति की बात रेलवे ने नहीं सुनी तो उसने राजधानी लखनऊ की उपभोक्ता अदालत में अपना वाद दाखिल किया. जहां सभी प्रमाणों को सही पाते हुए उपभोक्ता अदालत में रेलवे पर 1 लाख 63 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जिसकी वसूली रेलवे के नॉर्थ ईस्टर्न जनरल मैनेजर व जीआरपी के डायरेक्टर से की जाएगी.
राजर्षि शुक्ला, न्यायिक सदस्य उपभोक्ता अदालत, लखनऊ

Intro:रेलवे पर उपभोक्ता अदालत में ₹164873 का जुर्माना लगाया है साल 2015 में बाघ एक्सप्रेस द्वारा काठगोदाम से लखनऊ आते वक्त सामान हुआ था चोरी।


Body:अगर रेलवे आपके चोरी हुए सामान की बात नहीं सुनता तो घबराएं नहीं उपभोक्ता अदालत जरूर सुनेगी ताजा मामला राजधानी लखनऊ का सामने आया है जहां पर साल 2015 में बाग एक्सप्रेस द्वारा काठगोदाम से लखनऊ आते वक्त अनघ मिश्रा का लाखों का सामान चोरी हुआ था जिसकी शिकायत रेलवे में करने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली।

पीड़ित व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अदालत में शिकायत के बाद आज राजधानी लखनऊ की उपभोक्ता अदालत ने रेलवे पर ₹164873 का जुर्माना लगाया है। जिसका भुगतान रेलवे के नॉर्थ ईस्टर्न जनरल मैनेजर व जीआरपी के डायरेक्टर से वसूलने का आदेश दिया है।

पीड़ित व्यक्ति का रेलवे में सफर करने के दौरान बैंक सहित कई सामान हुआ था चोरी रेलवे में शिकायत के बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने उपभोक्ता अदालत में वाद किया था दाखिल।

राजधानी लखनऊ की उपभोक्ता अदालत में सभी प्रमाणों को सही पाते हुए रेलवे पर जुर्माना लगाया है।

बाइट-राजर्षि शुक्ला ( न्यायिक सदस्य उपभोक्ता अदालत लखनऊ)
पीटीसी योगेश मिश्रा


Conclusion:पीड़ित व्यक्ति की जब बात रेलवे ने नहीं सुनी तो उसने राजधानी लखनऊ की उपभोक्ता अदालत में अपना वाद दाखिल किया जहां सभी प्रमाणों को सही पाते हुए आज उपभोक्ता अदालत में रेलवे पर ₹164873 का जुर्माना लगाया है जिसकी वसूली रेलवे के नॉर्थ ईस्टर्न जनरल मैनेजर व जीआरपी के डायरेक्टर से की जाएगी।

योगेश मिश्रा लखनऊ
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