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एलडीए के खिलाफ रेरा पहुंचे आवंटी - एलडीए समाचार

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ग्रीन वुड अपार्टमेंट की बुकलेट में किए गए वादों को पूरा नहीं किया. इससे आवंटी रेरा पहुंच गए. आवंटियों ने इस मामले में रेरा से आदेश जारी करने का आग्रह किया है.

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एलडीए से वादे पूरा कराने के लिए रेरा पहुंचे आवंटी.
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Published : Dec 2, 2020, 10:38 PM IST

Updated : Dec 2, 2020, 10:58 PM IST

लखनऊ: ग्रीनवुड अपार्टमेंट की बुकलेट में किए गए वादों को पूरा किए जाने का आदेश यूपी रेरा ने दिया था. इस आदेश के खिलाफ एलडीए की ओर से दाखिल की गई याचिका को रेरा ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था. अब आवंटियों ने यूपी रेरा से इस मामले में आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया है.

एलडीए ने पूरा नहीं किया वादा
आवंटी उमाशंकर दुबे ने रेरा से शिकायत की है कि कोर्ट ने तीन जून 2019 को बुकलेट में किए गए वादे का पालन करने को कहा था, मगर अभी तक 100 करोड़ रुपये से अधिक अपार्टमेंट का कार्पस फंड और मेंटिनेंस शुल्क ही नहीं दिया गया है. अपार्टमेंट्स में फायर से लेकर पार्क और कम्युनिटी सेंटर से लेकर अन्य तमाम वादे एलडीए ने अभी तक पूरे नहीं किए हैं. इसके अलावा सीपेज, लीकेज, वाटर हार्वेस्टिंग आदि आवश्यक सुविधाएं, जिन्हें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए, एलडीए ने न्यायालय का हवाला देकर कोई भी कार्य नहीं किया.

जारी नहीं किया आकोपेंसी सर्टिफिकेट
रेरा नियम के तहत बिल्डर को आकोपेंसी सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए, मगर एलडीए ने अभी तक यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है. कार्पस और मेंटीनेंस का बचा हुआ पैसा देना तो दूर अभी तक उससे मिलने वाला ब्याज तक सोसाइटी को नहीं दिया जा रहा है. इस संबंध में 6 नवंबर 2020 को ऑनलाइन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित है. रेरा के आदेश का पालन करने के बजाए एलडीए ने रेरा अपील कोर्ट में अपील दाखिल किया था.

कोर्टन ने 25 पेज का दिया आदेश
27 नवंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की अपील को खारिज कर दिया और करीब 25 पेज का विस्तार से आदेश दिया है. उमाशंकर दुबे ने कोर्ट के आदेश को सौंपते हुए अनुरोध किया है कि रेरा ने 6 नवंबर को जो फैसला सुरक्षित रखा है, उसमें आदेश जारी करे, जिससे आवंटियों को न्याय मिल सके.

लखनऊ: ग्रीनवुड अपार्टमेंट की बुकलेट में किए गए वादों को पूरा किए जाने का आदेश यूपी रेरा ने दिया था. इस आदेश के खिलाफ एलडीए की ओर से दाखिल की गई याचिका को रेरा ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था. अब आवंटियों ने यूपी रेरा से इस मामले में आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया है.

एलडीए ने पूरा नहीं किया वादा
आवंटी उमाशंकर दुबे ने रेरा से शिकायत की है कि कोर्ट ने तीन जून 2019 को बुकलेट में किए गए वादे का पालन करने को कहा था, मगर अभी तक 100 करोड़ रुपये से अधिक अपार्टमेंट का कार्पस फंड और मेंटिनेंस शुल्क ही नहीं दिया गया है. अपार्टमेंट्स में फायर से लेकर पार्क और कम्युनिटी सेंटर से लेकर अन्य तमाम वादे एलडीए ने अभी तक पूरे नहीं किए हैं. इसके अलावा सीपेज, लीकेज, वाटर हार्वेस्टिंग आदि आवश्यक सुविधाएं, जिन्हें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए, एलडीए ने न्यायालय का हवाला देकर कोई भी कार्य नहीं किया.

जारी नहीं किया आकोपेंसी सर्टिफिकेट
रेरा नियम के तहत बिल्डर को आकोपेंसी सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए, मगर एलडीए ने अभी तक यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है. कार्पस और मेंटीनेंस का बचा हुआ पैसा देना तो दूर अभी तक उससे मिलने वाला ब्याज तक सोसाइटी को नहीं दिया जा रहा है. इस संबंध में 6 नवंबर 2020 को ऑनलाइन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित है. रेरा के आदेश का पालन करने के बजाए एलडीए ने रेरा अपील कोर्ट में अपील दाखिल किया था.

कोर्टन ने 25 पेज का दिया आदेश
27 नवंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की अपील को खारिज कर दिया और करीब 25 पेज का विस्तार से आदेश दिया है. उमाशंकर दुबे ने कोर्ट के आदेश को सौंपते हुए अनुरोध किया है कि रेरा ने 6 नवंबर को जो फैसला सुरक्षित रखा है, उसमें आदेश जारी करे, जिससे आवंटियों को न्याय मिल सके.

Last Updated : Dec 2, 2020, 10:58 PM IST
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