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पशुपालन घोटाले में IPS अरविन्द सेन की रिमांड मंजूर

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Published : Feb 2, 2021, 9:07 PM IST

यूपी के लखनऊ में वारण अधिनियम ने पशुपालन घोटाला मामले में अभियुक्त आईपीएस अधिकारी अरविन्द सेन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है. कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे की रिमांड पर भेजा है. इस दौरान उनकी आवाज का भी नमूना लिया जाएगा.

जिला सत्र न्यायालय
जिला सत्र न्यायालय

लखनऊः पशुपालन घोटाला मामले में अभियुक्त आईपीएस अधिकारी अरविन्द सेन की पुलिस कस्टडी रिमांड विशेष अदालत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने मंजूर कर ली है. कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने को मंजूरी दी है. रिमांड अवधि चार फरवरी को12 बजे से 5 फरवरी 12 बजे दोपहर तक की होगी. वहीं विशेष अदालत ने अभियुक्त की आवाज का नमूना लिए जाने की भी मंजूरी दे दी है. अरविन्द सेन की ओर से आवाज का नमूना लेने संबंधी अर्जी का विरोध नहीं किया गया. ये आदेश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मुकेश कुमार सिंह ने मामले की विवेचक सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता श्रीवास्तव की दो अलग-अलग अर्जियों पर दिया.

तीन पहलुओं पर ली जाएगी रिमांड
कस्टडी रिमांड की मांग वाली अर्जी में कहा कि मामले के दूसरे अभियुक्त आशीष राय से अरविन्द सेन ने 35 लाख रुपये प्राप्त किये और जांच के नाम पर कूटरचित टेंडर भी अपने पास रख लिये. इसके साथ ही अभियुक्त ने वादी से सादे कागज पर भी कुछ लिखाया था. इन तीनों पहलुओं पर जांच व बरामदगी के लिए अभियुक्त के रिमांड की आवश्यकता है.

अरविंद सेन के अधिवक्ता ने दिए तर्क
वहीं अरविन्द सेन के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जांच में 35 लाख रुपये की बात नहीं आई है. अभियुक्त ब्लड प्रेशर, सीने में दर्द तथा हृदय रोग का मरीज है. लिहाजा कस्टडी रिमांड की अर्जी खारिज की जानी चाहिए।

कोर्ट ने रिमांड अर्जी मंजूर की
कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अभियुक्त ने दस अगस्त 2018 और सात दिसम्बर 2018 को अपने बैंक खाते में पैसे प्राप्त किये हैं, जो कि जांच में आया है. लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने कोई पैसे नहीं प्राप्त किये हैं. अन्य सह-अभियुक्तों के बयान में भी अभियुक्त के अपराध में शामिल होने की बात आई है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली.

आवाज का लिया जाएगा नमूना
वहीं आवाज का नमूना लेने सम्बंधी अर्जी में कहा गया कि एसटीएफ ने नियमानुसार अभियुक्त और अन्य अभियुक्तों की बातचीत रिकॉर्ड की है. जिसकी पुष्टि के लिए आवाज का नमूना लिया जाना है. हालांकि अरविन्द सेन ने इस अर्जी का विरोध नहीं किया.

लखनऊः पशुपालन घोटाला मामले में अभियुक्त आईपीएस अधिकारी अरविन्द सेन की पुलिस कस्टडी रिमांड विशेष अदालत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने मंजूर कर ली है. कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने को मंजूरी दी है. रिमांड अवधि चार फरवरी को12 बजे से 5 फरवरी 12 बजे दोपहर तक की होगी. वहीं विशेष अदालत ने अभियुक्त की आवाज का नमूना लिए जाने की भी मंजूरी दे दी है. अरविन्द सेन की ओर से आवाज का नमूना लेने संबंधी अर्जी का विरोध नहीं किया गया. ये आदेश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मुकेश कुमार सिंह ने मामले की विवेचक सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता श्रीवास्तव की दो अलग-अलग अर्जियों पर दिया.

तीन पहलुओं पर ली जाएगी रिमांड
कस्टडी रिमांड की मांग वाली अर्जी में कहा कि मामले के दूसरे अभियुक्त आशीष राय से अरविन्द सेन ने 35 लाख रुपये प्राप्त किये और जांच के नाम पर कूटरचित टेंडर भी अपने पास रख लिये. इसके साथ ही अभियुक्त ने वादी से सादे कागज पर भी कुछ लिखाया था. इन तीनों पहलुओं पर जांच व बरामदगी के लिए अभियुक्त के रिमांड की आवश्यकता है.

अरविंद सेन के अधिवक्ता ने दिए तर्क
वहीं अरविन्द सेन के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जांच में 35 लाख रुपये की बात नहीं आई है. अभियुक्त ब्लड प्रेशर, सीने में दर्द तथा हृदय रोग का मरीज है. लिहाजा कस्टडी रिमांड की अर्जी खारिज की जानी चाहिए।

कोर्ट ने रिमांड अर्जी मंजूर की
कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अभियुक्त ने दस अगस्त 2018 और सात दिसम्बर 2018 को अपने बैंक खाते में पैसे प्राप्त किये हैं, जो कि जांच में आया है. लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने कोई पैसे नहीं प्राप्त किये हैं. अन्य सह-अभियुक्तों के बयान में भी अभियुक्त के अपराध में शामिल होने की बात आई है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली.

आवाज का लिया जाएगा नमूना
वहीं आवाज का नमूना लेने सम्बंधी अर्जी में कहा गया कि एसटीएफ ने नियमानुसार अभियुक्त और अन्य अभियुक्तों की बातचीत रिकॉर्ड की है. जिसकी पुष्टि के लिए आवाज का नमूना लिया जाना है. हालांकि अरविन्द सेन ने इस अर्जी का विरोध नहीं किया.

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