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24 मीटर सड़क पर स्थित आवासीय संपत्तियों पर शर्तों के साथ व्यवसायिक उपयोग की अनुमति

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बुधवार को हुई 172वीं बैठक. बैठक में कई अहम फैसलों पर लिया गया निर्णय. 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर एलडीए के आवासीय प्लॉट में अब व्यवसायिक गतिविधियां की जा सकेंगी.

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Published : Dec 15, 2021, 10:14 PM IST

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड
लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक बुधवार को हुई. बैठक में निर्णय लिया गया कि 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर एलडीए के आवासीय प्लॉट में अब व्यवसायिक गतिविधियां की जा सकेंगी. लंबे समय से यह मांग की जा रही थी. हजारों की संख्या में व्यवसायिक गतिविधियां करने वालों को इससे लाभ होगा.


प्राधिकरण उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में विमर्श किया गया एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये.

ये लिए गए अहम निर्णय

  • नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेवल पार्किंग को नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाइसेंस के आधार पर विकसित करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12-क के अन्तर्गत माॅडल उपविधि ‘‘विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021’’ अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरणों (योजनाओं के उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु) माॅडल उपविधि-2021 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिसूचना के अंगीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयवृद्धि 01 वर्ष बढ़ाये जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई.
  • मूल्यांकन अनुभाग के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आउट-सोर्सिंग से वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि मात्र आवश्यक धनराशि अधिष्ठान मद से प्रत्येक माह अकेन्द्रियत पेंशन फण्ड खाते में हस्तान्तरित की जायेगी.
  • गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बजट होटल को ई-आक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने की अनुमति विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • One Map सॉफ्टवेयर ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर One Map लखनऊ तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव स्मार्ट सिटी को भेजने के निर्देश दिये गये.
  • सी0जी0 सिटी चकगंजरिया परियोजनान्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूखण्डों की दर फ्रीज किये जाने के विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • विकास प्राधिकरण की योजनाओं एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सामुदायिक, व्यवसायिक एवं कार्यालय उपयोग जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षायें पूरी करते हुए महायोजना में निर्दिष्ट प्रभाव शुल्क की दर से, दुगनी दर लेते हुए एवं अन्य सभी शुल्कों/शर्तों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, परन्तु इसमें कुछ क्रियाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी. यह अनुमन्यता 24 मी0 व 24 मी0 से अधिक चौड़े मार्गों पर ही होगी. साथ ही केस टू केस समस्त प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये.
  • लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे वर्दी धुलाई भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किये जाने की अनुमति प्रदान की गई.

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लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक बुधवार को हुई. बैठक में निर्णय लिया गया कि 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर एलडीए के आवासीय प्लॉट में अब व्यवसायिक गतिविधियां की जा सकेंगी. लंबे समय से यह मांग की जा रही थी. हजारों की संख्या में व्यवसायिक गतिविधियां करने वालों को इससे लाभ होगा.


प्राधिकरण उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में विमर्श किया गया एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये.

ये लिए गए अहम निर्णय

  • नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेवल पार्किंग को नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाइसेंस के आधार पर विकसित करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12-क के अन्तर्गत माॅडल उपविधि ‘‘विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021’’ अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरणों (योजनाओं के उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु) माॅडल उपविधि-2021 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिसूचना के अंगीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयवृद्धि 01 वर्ष बढ़ाये जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई.
  • मूल्यांकन अनुभाग के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आउट-सोर्सिंग से वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि मात्र आवश्यक धनराशि अधिष्ठान मद से प्रत्येक माह अकेन्द्रियत पेंशन फण्ड खाते में हस्तान्तरित की जायेगी.
  • गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बजट होटल को ई-आक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने की अनुमति विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • One Map सॉफ्टवेयर ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर One Map लखनऊ तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव स्मार्ट सिटी को भेजने के निर्देश दिये गये.
  • सी0जी0 सिटी चकगंजरिया परियोजनान्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूखण्डों की दर फ्रीज किये जाने के विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
  • विकास प्राधिकरण की योजनाओं एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सामुदायिक, व्यवसायिक एवं कार्यालय उपयोग जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षायें पूरी करते हुए महायोजना में निर्दिष्ट प्रभाव शुल्क की दर से, दुगनी दर लेते हुए एवं अन्य सभी शुल्कों/शर्तों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, परन्तु इसमें कुछ क्रियाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी. यह अनुमन्यता 24 मी0 व 24 मी0 से अधिक चौड़े मार्गों पर ही होगी. साथ ही केस टू केस समस्त प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये.
  • लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे वर्दी धुलाई भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किये जाने की अनुमति प्रदान की गई.

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