लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर पिछले करीब 3 महीने से अवैध तौर पर एक मेला संचालित किया जा रहा था. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में मेला संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. हालांकि मेला अभी बंद नहीं किया गया है. इस मामले में तमाम नियमों की खुली अनदेखी की जा रही थी. मेले में न केवल बाजार है बल्कि झूले भी लगाए गए हैं. इनकी भी पुलिस और प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है.
जियामऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर एक संस्था द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके मेले का आयोजन किया जा रहा था. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के आदेश पर इस मामले में गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि जियामऊ में प्राधिकरण की अर्जित/नियोजित भूमि है. इस पर रेनबो सेवा ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक राजेश राज गुप्त ने अवैध रूप से कब्जा करके बिना सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किए मेला लगाया हुआ था. इस मामले में प्राधिकरण के अमीन आशीष कुमार की तरफ से राजेश राज गुप्त के खिलाफ प्राधिकरण की बहुमूल्य भूमि पर कब्जा करने के आरोप में उ.प्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26ए-1 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है.
यह भी पढ़ें:विधान भवन सचिवालय मंत्रियों को कार्यालय हुए आवंटित, जानें क्या रही खासबात
जानकीपुरम विस्तार में अवैध निर्माण सील
वहींं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही जारी रखने के निर्देश के तहत मंगलवार को थाना जानकीपुरम विस्तार में एक अवैध निर्माण को सील कर दिया. अनूप अग्रवाल ने भूखंड संख्या 7/594 पर लगभग 297 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से सेमी बेसमेंट और भूतल का निर्माण कराया था. दूसरे तल पर आरसीसी कालम का भी कार्य कराया जा रहा था. इसे प्रवर्तन जोन-5 के सहायक अभियंता वीके मिश्र के नेतृत्व में अवर अभियंता एच.पी गुप्ता और रविशंकर राय ने क्षेत्र पुलिस बल व प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण को सील कर दिया.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप