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नदी और नाले पर हुए अतिक्रमण का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी

बाराबंकी में रेत नदी तथा जमुरिया नाले पर और इनकी तलहटी में हुए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने संज्ञान लिया है.

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बाराबंकी में रेत नदी तथा जमुरिया नाले पर और इनकी तलहटी में हुए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संज्ञान लिया है.
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Published : Aug 25, 2022, 10:40 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने बाराबंकी में रेत नदी तथा जमुरिया नाले पर और इनकी तलहटी में हुए अतिक्रमण पर संज्ञान लिया है. राज्य सरकार से अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में किये गए कार्य पर 22 सितंबर को कार्यवाही रिपेार्ट पेश करने का आदेश दिया है. इससे पहले सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Justice Devendra Kumar Upadhyay) व न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह (Justice Sriprakash Singh) की पीठ ने महंत भगवती प्रताप दास की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया है. याची का कहना था कि रेत नदी व जमुरिया नाले पर और इसकी तलहटी तक में लोगों ने जमकर अतिक्रमण कर रखा है. जिसे प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है. इस पर पीठ ने सरकार से जवाब मांगा.

यह भी पढ़ें- बार एसोसिएशन चुनाव के चलते नहीं रोक सकते अदालती कामकाज: हाईकोर्ट

जवाब में सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एसडीएम नवाबगंज (SDM Nawabganj) ने तहसीलदार की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद (Municipal Council) के अधिकारियों व अन्य विभागों को मिलाकर एक टीम बना दिया है. जो कि अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में कार्य कर रही है. इस पर न्यायालय ने एसडीएम को निर्देश दिया कि वह अगली तारीख पर अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर बताएं कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

यह भी पढ़ें- आठ साल की बच्ची का रेप करने वाले को मिली 20 साल कैद की सजा

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने बाराबंकी में रेत नदी तथा जमुरिया नाले पर और इनकी तलहटी में हुए अतिक्रमण पर संज्ञान लिया है. राज्य सरकार से अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में किये गए कार्य पर 22 सितंबर को कार्यवाही रिपेार्ट पेश करने का आदेश दिया है. इससे पहले सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Justice Devendra Kumar Upadhyay) व न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह (Justice Sriprakash Singh) की पीठ ने महंत भगवती प्रताप दास की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया है. याची का कहना था कि रेत नदी व जमुरिया नाले पर और इसकी तलहटी तक में लोगों ने जमकर अतिक्रमण कर रखा है. जिसे प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है. इस पर पीठ ने सरकार से जवाब मांगा.

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जवाब में सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एसडीएम नवाबगंज (SDM Nawabganj) ने तहसीलदार की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद (Municipal Council) के अधिकारियों व अन्य विभागों को मिलाकर एक टीम बना दिया है. जो कि अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में कार्य कर रही है. इस पर न्यायालय ने एसडीएम को निर्देश दिया कि वह अगली तारीख पर अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर बताएं कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

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