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प्रमुख सचिव, विधि को हाईकोर्ट ने किया तलब- नगर महापालिका ट्रिब्युनल में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का मामला - नगर महापालिका ट्रिब्युनल

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर महापालिका ट्रिब्युनल, लखनऊ में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के मामले में प्रमुख सचिव, विधि को तलब किया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 22, 2023, 7:41 AM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर महापालिका ट्रिब्युनल, लखनऊ में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के मामले में प्रमुख सचिव, विधि को तलब किया है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 सितम्बर की तिथि नियत की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने चंद्रपाल वर्मा की याचिका पर पारित किया. याचिका में कहा गया है कि याची का एक मुकदमा उक्त ट्रिब्युनल में लम्बित है, लेकिन पीठासीन अधिकारी का पद खाली होने के कारण उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पा रही है. 13 सितम्बर को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया था कि उन्हें मामले के संदर्भ में सरकार से निर्देश और अधिसूचना प्राप्त हो गई है, वह इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल कर देंगे. इस पर न्यायालय ने मामले में 20 सितंबर की तिथि नियत कर दी. 20 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता के पास इस संबंध में हलफनामा उपलब्ध नहीं था. उन्होंने बताया कि उनके पास संबंधित अधिसूचना भी नहीं है. इस पर न्यायालय ने प्रमुख सचिव विधि को स्वयं उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है.

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यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने चंद्रपाल वर्मा की याचिका पर पारित किया. याचिका में कहा गया है कि याची का एक मुकदमा उक्त ट्रिब्युनल में लम्बित है, लेकिन पीठासीन अधिकारी का पद खाली होने के कारण उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पा रही है. 13 सितम्बर को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया था कि उन्हें मामले के संदर्भ में सरकार से निर्देश और अधिसूचना प्राप्त हो गई है, वह इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल कर देंगे. इस पर न्यायालय ने मामले में 20 सितंबर की तिथि नियत कर दी. 20 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता के पास इस संबंध में हलफनामा उपलब्ध नहीं था. उन्होंने बताया कि उनके पास संबंधित अधिसूचना भी नहीं है. इस पर न्यायालय ने प्रमुख सचिव विधि को स्वयं उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है.

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