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कमला नेहरू सोसायटी मामला : DM ने नहीं किया आदेश का पालन, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कमला नेहरू सोसायटी से अतिक्रमण हटाने और याची को कब्जा देने के अपने एक आदेश का अनुपालन नहीं होने पर रायबरेली के डीएम को फटकार लगाई है. कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया है कि यदि चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट नहीं दाखिल कर दी जाती है, तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा.

लखनऊ हाईकोर्ट बेंच
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Published : Mar 9, 2021, 10:59 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अतिक्रमण हटाने और याची को कब्जा देने के अपने एक आदेश का अनुपालन न होने पर जिलाधिकारी रायबरेली को फटकार लगाई है. न्यायालय ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि यदि चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट नहीं दाखिल कर दी जाती है, तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा.

न्यायालय ने की तल्ख टिप्पणी

यह आदेश न्यायमूर्ति चन्द्रधारी सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने कमला नेहरू एजुकेशन सोसायटी की अवमानना याचिका पर पारित किया है. न्यायालय ने अपने आदेश में यह टिप्पणी भी की है कि यह चिंता का विषय है कि महाधिवक्ता कह रहे हैं कि जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है. यह राज्य सरकार के आदेश से हटाया गया है, न कि हाईकोर्ट के 7 जुलाई 2020 के आदेश से. न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल यह देखने में आ रहा है कि अधिकारी न्यायिक आदेशों को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं. न्यायालय ने रायबरेली जिलाधिकारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह अपने दायित्व को निभाने में विफल रहे हैं. न्यायालय ने आगे कहा कि 7 जुलाई 2020 के आदेश का प्रशासन ने अनुपालन नहीं किया और अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद महाधिवक्ता से उनकी राय मंगी, जबकि महाधिवक्ता ने अब तक मामले की फाइल का अवलोकन भी नहीं किया है.

इसे भी पढ़ें- लेखपाल बन लखीमपुर की महिलाओं ने बदली जिंदगी, अब खेतों में जाकर कर रही पैमाइश

अगली सुनवाई 23 अप्रैल को

याचिका में कहा गया है कि न्यायालय ने 7 जुलाई 2020 को सम्बंधित जमीन से अतिक्रमण हटाने और उसे याची सोसायटी को सौंपने का आदेश पारित किया था. कहा गया था कि अतिक्रमण तो हटा दिया गया है, लेकिन अब तक जमीन सोसायटी को नहीं सौंपी गई है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि तय की है.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अतिक्रमण हटाने और याची को कब्जा देने के अपने एक आदेश का अनुपालन न होने पर जिलाधिकारी रायबरेली को फटकार लगाई है. न्यायालय ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि यदि चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट नहीं दाखिल कर दी जाती है, तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा.

न्यायालय ने की तल्ख टिप्पणी

यह आदेश न्यायमूर्ति चन्द्रधारी सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने कमला नेहरू एजुकेशन सोसायटी की अवमानना याचिका पर पारित किया है. न्यायालय ने अपने आदेश में यह टिप्पणी भी की है कि यह चिंता का विषय है कि महाधिवक्ता कह रहे हैं कि जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है. यह राज्य सरकार के आदेश से हटाया गया है, न कि हाईकोर्ट के 7 जुलाई 2020 के आदेश से. न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल यह देखने में आ रहा है कि अधिकारी न्यायिक आदेशों को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं. न्यायालय ने रायबरेली जिलाधिकारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह अपने दायित्व को निभाने में विफल रहे हैं. न्यायालय ने आगे कहा कि 7 जुलाई 2020 के आदेश का प्रशासन ने अनुपालन नहीं किया और अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद महाधिवक्ता से उनकी राय मंगी, जबकि महाधिवक्ता ने अब तक मामले की फाइल का अवलोकन भी नहीं किया है.

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अगली सुनवाई 23 अप्रैल को

याचिका में कहा गया है कि न्यायालय ने 7 जुलाई 2020 को सम्बंधित जमीन से अतिक्रमण हटाने और उसे याची सोसायटी को सौंपने का आदेश पारित किया था. कहा गया था कि अतिक्रमण तो हटा दिया गया है, लेकिन अब तक जमीन सोसायटी को नहीं सौंपी गई है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि तय की है.

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