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चित्रकूट जेल मामला, मुख्तार की बहु निखत बानो को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत - हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. निखत बानो पर चित्रकूट की जेल में नियमों की अनदेखी कर विधायक अब्बास अंसारी से मिलाई करने समेत कई गंभीर आरोप हैं.

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Published : May 29, 2023, 10:28 PM IST

Updated : May 29, 2023, 10:35 PM IST

लखनऊ : चित्रकूट की जेल में नियमों की अनदेखी कर विधायक अब्बास अंसारी से मिलाई करने, गवाहों को धमकी देने व रंगदारी की वसूली की साजिश में शामिल होने, जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने व इसके लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार, पैसा व प्रलोभन देने आदि के मामले में जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी की बहु व अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने निखत बानो की मामले में संलिप्तता व आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए पारित किया है. उल्लेखनीय है कि इस मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था. उसके बाद निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार किया गया. इसी के साथ-साथ पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व डिप्टी जेलर चंद्रकला की गिरफ्तारी की गई. इस मामले में अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान एवं नवनीत सचान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. इस मामले की रिपोर्ट गत 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी. अब्बास अंसारी, निखत बानो, ड्राइवर नियाज, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, उप कारागार अधीक्षक सुशील कुमार व वार्डन जगमोहन को नामजद करते हुए, उक्त रिपोर्ट में कहा गया कि निखत बानो रोज लगभग 11 बजे जेल में आती हैं और तीन-चार घंटे जेल में रहती है. आरोप है कि उसके फोन से गवाहों को धमकी देने का काम अब्बास अंसारी करता था.

लखनऊ : चित्रकूट की जेल में नियमों की अनदेखी कर विधायक अब्बास अंसारी से मिलाई करने, गवाहों को धमकी देने व रंगदारी की वसूली की साजिश में शामिल होने, जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने व इसके लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार, पैसा व प्रलोभन देने आदि के मामले में जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी की बहु व अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने निखत बानो की मामले में संलिप्तता व आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए पारित किया है. उल्लेखनीय है कि इस मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था. उसके बाद निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार किया गया. इसी के साथ-साथ पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व डिप्टी जेलर चंद्रकला की गिरफ्तारी की गई. इस मामले में अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान एवं नवनीत सचान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. इस मामले की रिपोर्ट गत 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी. अब्बास अंसारी, निखत बानो, ड्राइवर नियाज, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, उप कारागार अधीक्षक सुशील कुमार व वार्डन जगमोहन को नामजद करते हुए, उक्त रिपोर्ट में कहा गया कि निखत बानो रोज लगभग 11 बजे जेल में आती हैं और तीन-चार घंटे जेल में रहती है. आरोप है कि उसके फोन से गवाहों को धमकी देने का काम अब्बास अंसारी करता था.

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Last Updated : May 29, 2023, 10:35 PM IST
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