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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज - अब्बास अंसारी को जमानत देने से इंकार कर

शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़े के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी
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Published : Aug 29, 2022, 1:45 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. न्यायालय ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त के पास से असलहे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए, वो शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए नहीं थे. न्यायालय ने आगे कहा कि शूटिंग स्पोर्ट्स में अभियुक्त के पास से बरामद असलहे और कारतूस प्रतिबंधित हैं. गौरतलब है कि शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा के मामले में अब्बास अंसारी वांछित है. वहीं 26 अगस्त को सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित किया था.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. न्यायालय ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त के पास से असलहे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए, वो शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए नहीं थे. न्यायालय ने आगे कहा कि शूटिंग स्पोर्ट्स में अभियुक्त के पास से बरामद असलहे और कारतूस प्रतिबंधित हैं. गौरतलब है कि शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा के मामले में अब्बास अंसारी वांछित है. वहीं 26 अगस्त को सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित किया था.

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