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भाजपा नेता आत्महत्या मामले में अभियुक्तों को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भाजपा नेता आत्महत्या मामले में तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. आपको बता दें, अभिषेक शुक्ला ने सुशांत गोल्फ सिटी के नंदिनी एनक्लेव में 25 अक्टूबर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
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Published : Nov 1, 2021, 9:42 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भाजपा नेता अभिषेक शुक्ला की आत्महत्या के मामले में तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर अग्रिम सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है. आपको बता दें, अभिषेक शुक्ला ने सुशांत गोल्फ सिटी के नंदिनी एनक्लेव में 25 अक्टूबर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.

यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने अभियुक्त कशिश सिंह, अपूर्व सिंह व सुगंध श्रीवास्तव की याचिका पर दिया. याचिका में कहा गया है कि उक्त मामले की एफआईआर 25 अक्टूबर को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मृतक के पिता ने दर्ज कराई थी. मामले में मृतक की पत्नी कुमूद सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं अब याचियों की गिरफ्तारी कर सकती है.

दूसरी तरफ कहा गया कि एफआईआर में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि याचियों ने मृतक को आत्महत्या के लिए कैसे उकसाया. न्यायालय ने याचियों को अंतरिम राहत देते हुए, मामले को अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढे़ं- शिवपाल यादव बोले-सपा में सम्मान मिले तो गठबंधन या विलय को हैं तैयार, फैसला अखिलेश को करना है...


उल्लेखनीय है कि मृतक के पिता श्रीराम शुक्ल ने उक्त मामले में एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनके बेटे ने कुमूद सिंह से प्रेम विवाह किया था. बाद में कुमूद सिंह अपने बहन के बेटे और बेटी अपूर्व सिंह व कशिश सिंह को अपने साथ रखने लगी. उन्होंने अभिषेक के सारे पैसे हड़प लिए. इसके साथ ही कुमूद सिंह पर अपनी बहन के लड़के के साथ अवैध संबंध का भी आरोप लगाया गया है. सुगंध श्रीवास्तव पर मृतक के फोम को हैक करने का आरोप है. मृतक के पोस्टमॉर्टम के समय ही कुमूद सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भाजपा नेता अभिषेक शुक्ला की आत्महत्या के मामले में तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर अग्रिम सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है. आपको बता दें, अभिषेक शुक्ला ने सुशांत गोल्फ सिटी के नंदिनी एनक्लेव में 25 अक्टूबर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.

यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने अभियुक्त कशिश सिंह, अपूर्व सिंह व सुगंध श्रीवास्तव की याचिका पर दिया. याचिका में कहा गया है कि उक्त मामले की एफआईआर 25 अक्टूबर को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मृतक के पिता ने दर्ज कराई थी. मामले में मृतक की पत्नी कुमूद सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं अब याचियों की गिरफ्तारी कर सकती है.

दूसरी तरफ कहा गया कि एफआईआर में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि याचियों ने मृतक को आत्महत्या के लिए कैसे उकसाया. न्यायालय ने याचियों को अंतरिम राहत देते हुए, मामले को अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

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उल्लेखनीय है कि मृतक के पिता श्रीराम शुक्ल ने उक्त मामले में एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनके बेटे ने कुमूद सिंह से प्रेम विवाह किया था. बाद में कुमूद सिंह अपने बहन के बेटे और बेटी अपूर्व सिंह व कशिश सिंह को अपने साथ रखने लगी. उन्होंने अभिषेक के सारे पैसे हड़प लिए. इसके साथ ही कुमूद सिंह पर अपनी बहन के लड़के के साथ अवैध संबंध का भी आरोप लगाया गया है. सुगंध श्रीवास्तव पर मृतक के फोम को हैक करने का आरोप है. मृतक के पोस्टमॉर्टम के समय ही कुमूद सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

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