लखनऊः विस्फोटक आरडीएक्स, डेटोनेटर व फैक्ट्री मेड विदेशी पिस्टल के साथ 16 साल पहले गिरफ्तार आतंकी वलीउल्लाह को एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दोषी ठहराया है. अदालत ने वलीउल्लाह की सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल को जेल से तलब किया गया है.
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में प्रदेश में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामलों में भी आतंकी वालीउल्लाह शामिल था. जिला शासकीय अधिवक्ता एमके सिंह ने बताया कि आरोपी को 5 अप्रैल 2006 को सुबह करीब साढ़े तीन बजे क्षेत्राधिकारी भेलूपुर वाराणसी पीएन त्रिपाठी द्वारा गोसाईगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था. बताया गया है कि गिरफ्तारी के समय आतंकी के पास से फैक्ट्री मेड पिस्टल, जिंदा कारतूस के अलावा डेढ़ किलो आरडीएक्स भी बरामद हुआ था.
पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान आरोपी ने बताया था कि बनारस धार्मिक जगह है, जहां दिल्ली की तरह होली त्योहार के पहले बम विस्फोट करके दहशतगर्दी करने से हमारे लोगों के दिलों में ठंडक पहुंची है. अदालत को बताया गया कि आतंकी अपने साथियों के साथ प्लान के मुताबिक 3 मार्च 2006 की रात करीब 10:00 बजे फूलपुर आया और किराए के मकान में बांग्लादेशी आतंकियों को भी ठहराया. यह भी बताया था कि 4 मार्च को भोर में ही बनारस जाकर रेलवे स्टेशन जिसका भवन मंदिर के स्वरूप में है तथा संकट मोचन मंदिर व दशाश्वमेध घाट को टारगेट के लिए तय किया गया. अदालत को बताया गया कि संकट मोचन मंदिर सहित अन्य स्थलों पर विस्फोट करके तबाही मचाने के आरोप में वलीउल्लाह को 6 जून 2022 को गाजियाबाद के जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है.
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