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मदरसा परीक्षा 2024 : पांच से 10 किलोमीटर की परिधि में हों परीक्षा केंद्र, गाइडलाइन जारी - जिला अल्पसंख्यक कल्याण

मदरसा परीक्षा 2024 को लेकर गाइडलाइन जारी (Madrasa exam 2024) कर दी है. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को परीक्षा केंद्र निर्धारित करने को पत्र लिखा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 28, 2023, 11:07 PM IST

Updated : Dec 29, 2023, 6:37 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को मदरसा परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित करने को पत्र लिखा है. मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार डॉ. प्रियंका अवस्थी की ओर से जारी पत्र में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एसएसपी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिले के दो मदरसों के वरिष्ठ प्रधानाचार्यों की समिति जिसमें एक प्रधानाचार्य राज्य अनुदानित और एक ग्रामीण क्षेत्र को सदस्य के तौर पर समिति गठित करने को कहा है.

गाइडलाइन जारी
गाइडलाइन जारी

परीक्षा केंद्रों को दिशा निर्देश जारी : मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद ने बताया कि 'सभी परीक्षा केंद्रों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. परीक्षा केंद्र 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में हों, परीक्षा केन्द्रों में बैठने के लिए फर्नीचर, दो परीक्षार्थियों के बीच 4 फिट की दूरी, छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय और साफ-सफाई के लिए पानी की आपूर्ति, परीक्षा केंद्र मुख्य मार्ग से जुड़ा हो, केंद्रों में स्थायी विद्युत व्यवस्था, वेबकास्टिंग के लिए अलग से अनिवार्य रूप से जनरेटर व इन्वर्टर, एक प्रबंधक के संचालित मदरसों के छात्र-छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबंधक के अधीन अन्य मदरसों में न करने, एक प्रबंधन के अधीन संचालित मदरसों के छात्र-छात्राओं के परीक्षा केंद्रों की अदला-बदली न हो, बालिका विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्रों का आवंटन न हो, परीक्षा केंद्र में प्रवेश द्वार, शिक्षण कक्ष, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं के स्ट्रांग रूम में वायस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी और हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन, परीक्षा केंद्रों में दो लोहे की डबल लॉक अलमारियों सहित स्ट्रांग रूम की उचित व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों में अग्निशमन संसाधन, जिन विद्यालयों और मदरसों के ऊपर से हाईटेंशन तार गया हो उन्हें परीक्षा केंद्र न बनाएं.'

गाइडलाइन जारी
गाइडलाइन जारी
गाइडलाइन जारी
गाइडलाइन जारी

मदरसों को शामिल कर बनाएं परीक्षा केंद्र : इसके अलावा छात्राओं की परीक्षा स्वकेंद्र पर हो बशर्ते छात्राओं की संख्या 150 से कम न हो, इससे कम होने पर पास के मदरसों को शामिल कर परीक्षा केंद्र बनाएं, स्वकेंद्र की दशा में संबंधित मदरसे के प्रधानाचार्य, अध्यापक और स्टाफ की ड्यूटी परीक्षा कक्षों में न लगाएं, स्वकेंद्र की सुविधा वाली छात्राओं के केंद्र में बाह्य अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के साथ कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ बाहरी लगाया जाए, जिस परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल पकड़ी जाएगी उन्हें डिबार माना जाए. हर कक्ष में दो कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाएं, राजकीय इंटर कॉलेज, अनुदानित मदरसा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, राजकीय आईटीआई, राजकीय पॉलीटेक्निक और राजकीय महाविद्यालय की क्षमता का उपयोग कर परीक्षार्थियों का आवंटन करें और परीक्षा केंद्र एक से अधिक मदरसे के परीक्षार्थियों को आवंटित किया जाए.'

यह भी पढ़ें : मदरसा परीक्षा के आवेदन फार्म और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ी

यह भी पढ़ें : यूपी मदरसा बोर्ड ने जारी की स्कीम, 17 मई से होंगे छात्रों के इम्तिहान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को मदरसा परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित करने को पत्र लिखा है. मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार डॉ. प्रियंका अवस्थी की ओर से जारी पत्र में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एसएसपी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिले के दो मदरसों के वरिष्ठ प्रधानाचार्यों की समिति जिसमें एक प्रधानाचार्य राज्य अनुदानित और एक ग्रामीण क्षेत्र को सदस्य के तौर पर समिति गठित करने को कहा है.

गाइडलाइन जारी
गाइडलाइन जारी

परीक्षा केंद्रों को दिशा निर्देश जारी : मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद ने बताया कि 'सभी परीक्षा केंद्रों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. परीक्षा केंद्र 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में हों, परीक्षा केन्द्रों में बैठने के लिए फर्नीचर, दो परीक्षार्थियों के बीच 4 फिट की दूरी, छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय और साफ-सफाई के लिए पानी की आपूर्ति, परीक्षा केंद्र मुख्य मार्ग से जुड़ा हो, केंद्रों में स्थायी विद्युत व्यवस्था, वेबकास्टिंग के लिए अलग से अनिवार्य रूप से जनरेटर व इन्वर्टर, एक प्रबंधक के संचालित मदरसों के छात्र-छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबंधक के अधीन अन्य मदरसों में न करने, एक प्रबंधन के अधीन संचालित मदरसों के छात्र-छात्राओं के परीक्षा केंद्रों की अदला-बदली न हो, बालिका विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्रों का आवंटन न हो, परीक्षा केंद्र में प्रवेश द्वार, शिक्षण कक्ष, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं के स्ट्रांग रूम में वायस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी और हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन, परीक्षा केंद्रों में दो लोहे की डबल लॉक अलमारियों सहित स्ट्रांग रूम की उचित व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों में अग्निशमन संसाधन, जिन विद्यालयों और मदरसों के ऊपर से हाईटेंशन तार गया हो उन्हें परीक्षा केंद्र न बनाएं.'

गाइडलाइन जारी
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गाइडलाइन जारी

मदरसों को शामिल कर बनाएं परीक्षा केंद्र : इसके अलावा छात्राओं की परीक्षा स्वकेंद्र पर हो बशर्ते छात्राओं की संख्या 150 से कम न हो, इससे कम होने पर पास के मदरसों को शामिल कर परीक्षा केंद्र बनाएं, स्वकेंद्र की दशा में संबंधित मदरसे के प्रधानाचार्य, अध्यापक और स्टाफ की ड्यूटी परीक्षा कक्षों में न लगाएं, स्वकेंद्र की सुविधा वाली छात्राओं के केंद्र में बाह्य अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के साथ कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ बाहरी लगाया जाए, जिस परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल पकड़ी जाएगी उन्हें डिबार माना जाए. हर कक्ष में दो कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाएं, राजकीय इंटर कॉलेज, अनुदानित मदरसा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, राजकीय आईटीआई, राजकीय पॉलीटेक्निक और राजकीय महाविद्यालय की क्षमता का उपयोग कर परीक्षार्थियों का आवंटन करें और परीक्षा केंद्र एक से अधिक मदरसे के परीक्षार्थियों को आवंटित किया जाए.'

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Last Updated : Dec 29, 2023, 6:37 AM IST
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