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IPS अधिकारी को झूठे केस में फंसाने का मामला, महिला आयोग की पूर्व सदस्य को जेल

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर को बलात्कार के एक झूठे केस में फंसाने के मामले में आरोपी अशोक पांडेय के आत्म-समर्पण के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

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Published : Feb 10, 2021, 10:04 PM IST

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एमपी एमएलए कोर्ट

लखनऊः एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर को बलात्कार के एक झूठे केस में फंसाने के मामले में आरोपी अशोक पांडेय के आत्म-समर्पण के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

झूठे रेप केस में न्यायिक हिरासत
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रहीं अशोक पांडेय की नियमित जमानत अर्जी पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी. अशोक पांडेय ने आत्म-सर्पण के साथ ही विशेष अदालत से अंतरिम जमानत की दाखिल की थी. इस मामले की एफआईआर 20 जून साल 2015 को आईपीएस अधिकारी की पत्नी डॉ नूतन ठाकुर ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी.

FIR में पूर्व कैबिनेट मंत्री का भी था नाम
एफआईआर में अशोक पांडेय के साथ ही प्रदेश के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत आठ लोगों को नामजद किया गया था. अभियोजन के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 420, 203, 211 और 120बी के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ था. अभियुक्तों ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आईपीएस अधिकारी की पत्नी द्वारा की गई शिकायतों के कारण उन्हें फंसाने का प्रयास किया था.

लखनऊः एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर को बलात्कार के एक झूठे केस में फंसाने के मामले में आरोपी अशोक पांडेय के आत्म-समर्पण के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

झूठे रेप केस में न्यायिक हिरासत
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रहीं अशोक पांडेय की नियमित जमानत अर्जी पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी. अशोक पांडेय ने आत्म-सर्पण के साथ ही विशेष अदालत से अंतरिम जमानत की दाखिल की थी. इस मामले की एफआईआर 20 जून साल 2015 को आईपीएस अधिकारी की पत्नी डॉ नूतन ठाकुर ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी.

FIR में पूर्व कैबिनेट मंत्री का भी था नाम
एफआईआर में अशोक पांडेय के साथ ही प्रदेश के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत आठ लोगों को नामजद किया गया था. अभियोजन के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 420, 203, 211 और 120बी के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ था. अभियुक्तों ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आईपीएस अधिकारी की पत्नी द्वारा की गई शिकायतों के कारण उन्हें फंसाने का प्रयास किया था.

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