लखनऊ: ट्विटर अकाउंट निलंबित किए जाने को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा दाखिल सिविल वाद में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शोभित राय ने ट्विटर इंक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.
अदालत के समक्ष दीवानी वाद दायर कर याचीगणों का तर्क था कि ट्विटर ने गत 9 अक्टूबर 2022 को अमिताभ ठाकुर और डॉ. नूतन ठाकुर के ट्विटर अकाउंट को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि उनके अकाउंट ट्विटर के नियमों खासकर निजी सूचनाओं को सार्वजनिक करने के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. कहा गया है कि मैसेज के अनुसार उन्होंने बिना किसी अधिकार के सेना के पदाधिकारियों की सूचनाओं को सार्वजनिक किया है.
याचीगणों की ओर से कहा गया था कि उनके द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को ट्विटर को नोटिस दिया गया था. जिसके बाद ट्विटर द्वारा अमिताभ ठाकुर का अकाउंट बहाल कर दिया गया परंतु नूतन ठाकुर के अकाउंट को अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है. अदालत के समक्ष दाखिल मामले में अधिवक्ता दीपक कुमार ने ट्विटर अकाउंट के निलंबन को पूर्णता गलत बताया और इस मामले में जहां एक ओर अमिताभ ठाकुर ने क्षतिपूर्ति की मांग की है, वहीं दूसरी ओर डॉ. नूतन ठाकुर ने अपना ट्विटर अकाउंट बहाल करने और क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग अदालत से की है.
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