ETV Bharat / state

जाली नोट के सप्लायर्स को पांच-पांच साल कारावास की सजा, अभियुक्तों ने कबूला अपना गुनाह - Lucknow News in Hindi

लखनऊ में एनआईए/एटीएस की विशेष अदालत ने मंगलवार को अभियुक्तों के स्वीकरोक्ति के बाद दोषसिद्ध होने पर जाली नोट के सप्लायर्स को पांच-पांच साल कारावास की सजा (Fake notes suppliers gets 5 years imprisonment) सुनाई.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 22, 2023, 7:34 AM IST

लखनऊ: जाली नोट सप्लाई के करने के आरोप में एनआईए/एटीएस की विशेष अदालत ने अभियुक्त मो. मुराद आलम, तौसीफ आलम उर्फ बुलो व शरीफुल इस्लाम को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा (Fake notes suppliers gets 5 years imprisonment) सुनाई है. विशेष जज दिनेश कुमार मिश्रा ने आरोपियों पर अलग-अलग 20-20 हजार रुपये का जुर्माना (court convicts suppliers of fake currency) भी लगाया है.

विशेष वकील एमके सिंह के मुताबिक 11 दिसंबर, 2019 को एटीएस ने गाजियाबाद से अभियुक्त मुराद अली को गिरफ्तार किया था. इसके पास से दो लाख 49 हजार 500 का जाली भारतीय नोट बरामद हुआ था. इसके बाद विवेचना एनआईए को सौंप दी गई. चार फरवरी, 2020 को एनआईए ने इस मामले (Fake currency suppliers sentenced) को दर्ज कर अपनी जांच शुरु की. विवेचना के दौरान इस मामले में अभियुक्त तौसीफ आलम व शरीफूल इस्लाम का नाम भी सामने आया. विचारण के दौरान अभियुक्तों ने अपना गुनाह कबूल कर कम से कम सजा (Fake notes suppliers sentenced) देने की मांग की थी.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा: नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी विशाल कुमार यादव को दोषसिद्ध करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात विशेष जज श्याम मोहन जायसवाल ने अभियुक्त दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है. साथ ही इस पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कहा है कि जुर्माने की धनराशि का 50 प्रतिशत बतौर प्रतिकर पीड़िता को दी जाएगी.

विशेष लोक अभियोजक शैलेश कुमार सिंह के मुताबिक 24 अगस्त 2015 को आरोपी के विरुद्ध पीड़िता के पिता ने थाना माल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोपी पर जानमाल की धमकी देने का भी आरोप है. वहीं अभियुक्त की ओर से खुद को झूठा फँसाए जाने की दलील दी गई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. ( Lucknow News in Hindi)

ये भी पढ़ें- महिला पीसीएस अफसर से रेप की कोशिश का आरोपी नायब तहसीलदार सस्पेंड, गिरफ्तारी के लिए छह टीमें गठित

लखनऊ: जाली नोट सप्लाई के करने के आरोप में एनआईए/एटीएस की विशेष अदालत ने अभियुक्त मो. मुराद आलम, तौसीफ आलम उर्फ बुलो व शरीफुल इस्लाम को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा (Fake notes suppliers gets 5 years imprisonment) सुनाई है. विशेष जज दिनेश कुमार मिश्रा ने आरोपियों पर अलग-अलग 20-20 हजार रुपये का जुर्माना (court convicts suppliers of fake currency) भी लगाया है.

विशेष वकील एमके सिंह के मुताबिक 11 दिसंबर, 2019 को एटीएस ने गाजियाबाद से अभियुक्त मुराद अली को गिरफ्तार किया था. इसके पास से दो लाख 49 हजार 500 का जाली भारतीय नोट बरामद हुआ था. इसके बाद विवेचना एनआईए को सौंप दी गई. चार फरवरी, 2020 को एनआईए ने इस मामले (Fake currency suppliers sentenced) को दर्ज कर अपनी जांच शुरु की. विवेचना के दौरान इस मामले में अभियुक्त तौसीफ आलम व शरीफूल इस्लाम का नाम भी सामने आया. विचारण के दौरान अभियुक्तों ने अपना गुनाह कबूल कर कम से कम सजा (Fake notes suppliers sentenced) देने की मांग की थी.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा: नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी विशाल कुमार यादव को दोषसिद्ध करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात विशेष जज श्याम मोहन जायसवाल ने अभियुक्त दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है. साथ ही इस पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कहा है कि जुर्माने की धनराशि का 50 प्रतिशत बतौर प्रतिकर पीड़िता को दी जाएगी.

विशेष लोक अभियोजक शैलेश कुमार सिंह के मुताबिक 24 अगस्त 2015 को आरोपी के विरुद्ध पीड़िता के पिता ने थाना माल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोपी पर जानमाल की धमकी देने का भी आरोप है. वहीं अभियुक्त की ओर से खुद को झूठा फँसाए जाने की दलील दी गई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. ( Lucknow News in Hindi)

ये भी पढ़ें- महिला पीसीएस अफसर से रेप की कोशिश का आरोपी नायब तहसीलदार सस्पेंड, गिरफ्तारी के लिए छह टीमें गठित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.