लखनऊः शराब के प्रेमी घर हो या बाहर, कहीं भी जाम छलकाने से गुरेज नहीं करते. मगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोस्तों के साथ पार्टी करनी हो या घर में शराब पीना, अब आसान नहीं होगा. दरअसल, लखनऊ की जिला प्रशासन इसे लेकर सख्त हो गई है. इसके तहत घर हो, बारात हो या अन्य कोई पार्टी, यहां शराब परोसने से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा.
इस बाबत जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार को दिशानिर्देश जारी किया. शादी-ब्याह सहित चुनावी माहौल के मद्देनजर इस तरह की कार्यवाही की तैयारी की जा रही है. जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
जानकारों की मानें तो आबकारी विभाग सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत है. शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में लगातार अवैध तरीके से पार्टियों में शराब परोसी जाने की शिकायतें सामने आईं हैं. बड़े-बड़े होटलों में अधिकारियों के साथ साठगांठ करके धंधा चल रहा है. इससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है. इन परिस्थितियों में जिला प्रशासन ने अब इस तरह की कार्रवाई करने का फैसला लिया है.
6 घंटे के लिए देने होंगे 4000 रुपये
आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. घर के अंदर पार्टी करने पर 6 घंटे के लिए लाइसेंस फीस 4000 रुपये होगी. होटलों में पार्टी में मदिरा परोसने के लिए 6 घंटे के लिए 11000 लाइसेंस फीस चुकानी होगी.
तय सीमा से अधिक शराब रखने पर लेना होगा लाइसेंस
उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति के तहत घर में शराब रखने पर लाइसेंस फीस का प्रावधान किया है. नीति के मुताबिक, अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.
घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर देनी होगी 12 हजार की सालाना फीस
यदि किसी आदमी के पास 6 लीटर से अधिक शराब मिलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती. घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर 12,000 सालाना फीस देकर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.