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गौतमबुद्ध नगर: DM सुहास की जुबानी जानिए, क्या खुलेगा...क्या नहीं

लॉकडाउन पार्ट 3 में सभी कंटेनमेंट जोन में बहुत जरूरी चीजें और चिकित्सीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी. नॉन कंटेनमेंट जोन में औद्योगिक इकाई, शॉप्स और वाइन शॉप्स खोली जा सकती हैं. लेकिन सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

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जानकारी देते गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई
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Published : May 4, 2020, 8:48 PM IST

नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एल.वाई ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन पार्ट 3 में जिले को 2 हिस्सों में बाटा गया है. पहला कंटेनमेंट जोन और दूसरा नॉन कंटेनमेंट जोन. जिले में 34 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं.

जानकारी देते गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई

सभी कंटेनमेंट जोन में बहुत जरूरी चीजें और चिकित्सीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी. नॉन कंटेनमेंट जोन में औद्योगिक इकाई, शॉप्स और वाइन शॉप्स खोली जा सकती हैं. लेकिन सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन वही यूनिट खोली जा सकती हैं जो भारत सरकार के नियमों के तहत आएंगी. औद्योगिक इकाई शुरू करने के लिए जिला प्रशासन एक डीएम पोर्टल की शुरुआत भी कर रहा है, जहां से ऑनलाइन आवेदन कर इजाजत ली जा सकेगी. नॉन कंटेनमेंट जोन में प्राइवेट संस्था 33 परसेंट कर्मचारियों के साथ खोली जा सकेंगी.

साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिल्डिंग साइट पर कंस्ट्रक्शन तभी इजाजत दी जाएगी, जबकि बिल्डिंग साइट पर ही मजदूर और ठेकेदारों को रखने की और खाने की व्यवस्था की जाएगी.

नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एल.वाई ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन पार्ट 3 में जिले को 2 हिस्सों में बाटा गया है. पहला कंटेनमेंट जोन और दूसरा नॉन कंटेनमेंट जोन. जिले में 34 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं.

जानकारी देते गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई

सभी कंटेनमेंट जोन में बहुत जरूरी चीजें और चिकित्सीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी. नॉन कंटेनमेंट जोन में औद्योगिक इकाई, शॉप्स और वाइन शॉप्स खोली जा सकती हैं. लेकिन सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन वही यूनिट खोली जा सकती हैं जो भारत सरकार के नियमों के तहत आएंगी. औद्योगिक इकाई शुरू करने के लिए जिला प्रशासन एक डीएम पोर्टल की शुरुआत भी कर रहा है, जहां से ऑनलाइन आवेदन कर इजाजत ली जा सकेगी. नॉन कंटेनमेंट जोन में प्राइवेट संस्था 33 परसेंट कर्मचारियों के साथ खोली जा सकेंगी.

साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिल्डिंग साइट पर कंस्ट्रक्शन तभी इजाजत दी जाएगी, जबकि बिल्डिंग साइट पर ही मजदूर और ठेकेदारों को रखने की और खाने की व्यवस्था की जाएगी.

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