लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ औद्योगिक, व्यवसायिक गतिविधियां सोमवार से शुरू करने के की इजाजत दी है. वहीं कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं. इसके अंतर्गत जिला प्रशासन ने कुछ दिशा-निर्देशों को जारी किया है, जिसके अंतर्गत कुछ छूट दी गई है. लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन-3 में जो सुविधाएं मिलेंगी उसको बताया है.
इस शर्त पर हो सकेंगे निर्माण कार्य
जिला प्रशासन के जारी आदेश में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में सिर्फ ऐसे स्थलों पर निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू होंगी, जहां श्रमिकों के रहने के लिए अस्थाई तौर पर आवासीय व्यवस्था होगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी श्रमिक को बाहर आने और जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद रहेंगे.
खाद्यान्न और मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति
जारी आदेश में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र के सभी बड़े बाजार पहले की तरह ही बंद रहेंगे. अगर किसी बड़े मार्केट में आवश्यक वस्तुओं, खाद्यान्न, दूध, सब्जी, फल, दवाइयां, पशु आहार आदि की दुकानें हैं तो मात्र उन्हें ही खोलने की अनुमति प्रदान की गई है.
आवासीय परिसर के अंदर खोली जाएंगी दुकानें
लॉकडाउन-3 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहरी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों, कॉलोनियों और आवासीय परिसर के अंदर दुकानें खोली जाएंगी. जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानें सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
निजी कार्यालय रहेंगे बंद
लॉक डाउन-3 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के समस्त निजी कार्यालय अग्रिम आदेश तक पहले की तरह बंद रहेंगे. शहरी क्षेत्र में स्थित ओपीडी और चिकित्सक क्लीनिक को खोलने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करना होगा. इस मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी का अंतिम निर्णय मान्य होगा. शहरी क्षेत्र में स्थित हॉटस्पॉट में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वह पूर्व की तरह लागू रहेंगे. उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है.