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राजधानी में बढ़े कोरोना के मामले, लागू हुई धारा 144

राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी ने साफ किया है कि बिना मास्क के कोई भी दुकानदार सामान नहीं देगा. स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे. रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट फूड प्वाइंट्स एवं सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे. इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी.

जिला प्रशासन ने की बैठक
जिला प्रशासन ने की बैठक
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Published : Jan 6, 2022, 10:30 PM IST

Updated : Jan 6, 2022, 10:55 PM IST

लखनऊ: राजधानी में कोविड मरीज की संख्या 1000 पहुंचने पर धारा 144 लगा दी गई है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिम, वाटरपार्क अगले आदेश तक बंद रहेंगे. साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है. लखनऊ में 8 फरवरी तक धारा 144 जारी लागू रहेगी.जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया के आदेश के मुताबिक, कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि जिम, वाटरपार्क और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.

राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी गई है. अब रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इसके अलावा जिला प्रशासन की बैठक में कई अन्य अहम फैसले लिए गए हैं. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने साफ किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

जिलाधिकारी ने साफ किया है कि बिना मास्क के कोई भी दुकानदार सामान नहीं देगा. स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे. रेस्टोरेन्ट / होटल के रेस्टोरेन्ट फूड प्वाइंट्स एवं सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे. इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी.

यह निर्देश किए गए हैं जारी

  • 15 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने के लिए अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल कॉलेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाये.
  • सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने राशन की दुकान और अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे.
  • स्थानीय मण्डियों/साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किए जाए, जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो. यदि आवश्यक हो तो ऐसी मण्डियो/मार्केट को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित किए जाए.
  • अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाये. जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाएं और सोशल डिस्टेडिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके.
  • सभी प्रमुख मण्डियों में सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाए. अपने कार्यक्षेत्र में सम्बन्धित अपर जिला मजिस्ट्रेट/अपर पुलिस उपायुक्त एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहे.
  • दुकानों/रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वाइंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए. इसके साथ ही मास्क नहीं तो सामान नहीं का अनुपालन कराने के लिए व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाये.
  • धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों , पुरातत्व विभाग के स्मारक व प्राणि उद्यान ( चिडियाघर ) एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर के व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये.
  • शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति सीमित कर दी गई है. बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे.
  • खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी. कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी.

इसे भी पढ़ें- सरकार ने जारी की होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइंस, जानें क्या है बदला




सरकारी दफ्तरों के आस पास नही उड़ सकेंगे ड्रोन

जेसीपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विधान भवन व सरकारी दफ्तरों के एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करने पर पूर्णतया प्रतिबंधित है. अन्य स्थानों में पुलिस कमिश्नरेट से अनुमति मिलने के बाद ही ड्रोन से शूटिंग कराई जा सकेगी.


नहीं बजेगा रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर

जेसीपी लॉ एंड आर्डर ने शहर में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम में लाउडस्पीकर पर रात 10 बजे के बाद पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चाकू, तलवार, ज्वलनशील पदार्थ अन्य लेकर नही चल सकेगा. यही नहीं छतों पर ईंट-पत्थर रखने पर भी मनाही रहेगी.

लखनऊ: राजधानी में कोविड मरीज की संख्या 1000 पहुंचने पर धारा 144 लगा दी गई है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिम, वाटरपार्क अगले आदेश तक बंद रहेंगे. साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है. लखनऊ में 8 फरवरी तक धारा 144 जारी लागू रहेगी.जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया के आदेश के मुताबिक, कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि जिम, वाटरपार्क और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.

राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी गई है. अब रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इसके अलावा जिला प्रशासन की बैठक में कई अन्य अहम फैसले लिए गए हैं. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने साफ किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

जिलाधिकारी ने साफ किया है कि बिना मास्क के कोई भी दुकानदार सामान नहीं देगा. स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे. रेस्टोरेन्ट / होटल के रेस्टोरेन्ट फूड प्वाइंट्स एवं सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे. इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी.

यह निर्देश किए गए हैं जारी

  • 15 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने के लिए अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल कॉलेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाये.
  • सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने राशन की दुकान और अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे.
  • स्थानीय मण्डियों/साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किए जाए, जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो. यदि आवश्यक हो तो ऐसी मण्डियो/मार्केट को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित किए जाए.
  • अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाये. जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाएं और सोशल डिस्टेडिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके.
  • सभी प्रमुख मण्डियों में सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाए. अपने कार्यक्षेत्र में सम्बन्धित अपर जिला मजिस्ट्रेट/अपर पुलिस उपायुक्त एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहे.
  • दुकानों/रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वाइंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए. इसके साथ ही मास्क नहीं तो सामान नहीं का अनुपालन कराने के लिए व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाये.
  • धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों , पुरातत्व विभाग के स्मारक व प्राणि उद्यान ( चिडियाघर ) एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर के व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये.
  • शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति सीमित कर दी गई है. बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे.
  • खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी. कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी.

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सरकारी दफ्तरों के आस पास नही उड़ सकेंगे ड्रोन

जेसीपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विधान भवन व सरकारी दफ्तरों के एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करने पर पूर्णतया प्रतिबंधित है. अन्य स्थानों में पुलिस कमिश्नरेट से अनुमति मिलने के बाद ही ड्रोन से शूटिंग कराई जा सकेगी.


नहीं बजेगा रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर

जेसीपी लॉ एंड आर्डर ने शहर में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम में लाउडस्पीकर पर रात 10 बजे के बाद पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चाकू, तलवार, ज्वलनशील पदार्थ अन्य लेकर नही चल सकेगा. यही नहीं छतों पर ईंट-पत्थर रखने पर भी मनाही रहेगी.

Last Updated : Jan 6, 2022, 10:55 PM IST
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