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लखनऊ: हाइवे पर खुलेंगे ढाबे, मालवाहक वाहनों की मरम्मत के लिए खुलेंगी वर्कशॉप

लॉकडाउन के दौरान देशभर में ट्रकों से जरूरी सामानों की ढुलाई हो रही है. सफर के दौरान ड्राइवर और खलासी की परेशानी और टायर पंचर व तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ रहा है.

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हाईवे पर खुलेंगे ढाबे, मालवाहकों की मरम्मत के लिए खुलेंगी वर्कशॉप
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Published : Apr 30, 2020, 11:05 AM IST

लखनऊ: भारत स्टेज-6 वाहन स्वामी अब 30 जून तक और भारत स्टेज-4 वाहन स्वामी 30 अप्रैल यानी गुरुवार तक अपने वाहनों के लिए फैंसी नंबर बुक करा सकेंगे. बता दें कि परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से इसके आदेश जारी हो गए हैं. परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाइवे पर माल वाहनों के चालकों और संचालकों के खान-पान के लिए आवश्यकतानुसार ढाबे खोलने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा माल वाहनों के संचालन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. बता दें कि पूर्व में प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में माल वाहनों के चालकों, संचालकों के खानपान और वाहन की मरम्मत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ जिलोंं में ढाबे और वर्कशॉप चिन्हित कर खोलने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए थे.

अब इस सुविधा का विस्तार कर दिया गया है. सभी जिलाधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाइवे पर जरूरत के मुताबिक ढाबे और वर्कशॉप चिन्हित कर खोले जाने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

परिवहन आयुक्त ने बताया कि इसके अलावा 23 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के कारण आरटीओ कार्यालय बंद हो गए थे. वाहन स्वामी आरक्षित पंजीयन 30 दिन के अंदर प्राप्त नहीं कर पाए गए थे. साथ ही अब वाहन स्वामियों को नीलामी के माध्यम से महत्वपूर्ण पंजीयन नंबर उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है.

बता दें कि इसके अंतर्गत अब वाहन स्वामी अपनी पसंद का पंजीयन नंबर आरक्षित कराकर आरक्षण की तरीख से 30 दिन के अंदर वाहन प्रस्तुत कर उक्त पंजीयन प्राप्त कर सकेंगे.

इसे भी पढ़ें: COVID-19: UP में कोरोना के 20 नए मामले आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 2073

लखनऊ: भारत स्टेज-6 वाहन स्वामी अब 30 जून तक और भारत स्टेज-4 वाहन स्वामी 30 अप्रैल यानी गुरुवार तक अपने वाहनों के लिए फैंसी नंबर बुक करा सकेंगे. बता दें कि परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से इसके आदेश जारी हो गए हैं. परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाइवे पर माल वाहनों के चालकों और संचालकों के खान-पान के लिए आवश्यकतानुसार ढाबे खोलने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा माल वाहनों के संचालन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. बता दें कि पूर्व में प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में माल वाहनों के चालकों, संचालकों के खानपान और वाहन की मरम्मत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ जिलोंं में ढाबे और वर्कशॉप चिन्हित कर खोलने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए थे.

अब इस सुविधा का विस्तार कर दिया गया है. सभी जिलाधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाइवे पर जरूरत के मुताबिक ढाबे और वर्कशॉप चिन्हित कर खोले जाने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

परिवहन आयुक्त ने बताया कि इसके अलावा 23 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के कारण आरटीओ कार्यालय बंद हो गए थे. वाहन स्वामी आरक्षित पंजीयन 30 दिन के अंदर प्राप्त नहीं कर पाए गए थे. साथ ही अब वाहन स्वामियों को नीलामी के माध्यम से महत्वपूर्ण पंजीयन नंबर उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है.

बता दें कि इसके अंतर्गत अब वाहन स्वामी अपनी पसंद का पंजीयन नंबर आरक्षित कराकर आरक्षण की तरीख से 30 दिन के अंदर वाहन प्रस्तुत कर उक्त पंजीयन प्राप्त कर सकेंगे.

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