लखनऊ: बिजली विभाग के जेई और एसडीओ द्वारा बिजली चोरी की गलत रिपोर्ट (electricity theft wrong report) दर्ज करने को लेकर शिकायतकर्ता विनय प्रताप सिंह ने दोनों अधिकारियों के विरुद्ध सीजेएम रवि कुमार गुप्ता की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. जिस पर अदालत ने वादी का बयान दर्ज करने के लिए 15 नवंबर की तिथि नियत की है.
अदालत में दाखिल परिवाद में फैजुल्लागंज पावर हाउस के एसडीओ दीपेंद्र यादव एवं जेई सुरेश कुमार को आरोपी बनाया गया है. परिवाद में कहा गया है कि गत 29 मई को फैजुल्लागंज क्षेत्र में इन दोनों अधिकारियों द्वारा एलटी लाइन से डायरेक्ट तार जोड़कर घरेलू बिजली चोरी करने के बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें अजय कुमार चौरसिया को वादी का किराएदार दिखाया गया था.
जबकि वादी का आरोप है कि अजय कुमार कभी भी उनका किराएदार नहीं रहा, वह दूसरी जगह रहता है फिर भी उसका नाम रिपोर्ट में जोड़ दिया गया है जिससे समाज में उसकी मानहानि हुई है. वादी ने यह भी कहा है कि उसने इस मामले को लेकर 31 मई 2022 को राज्य ऊर्जा मंत्री से शिकायत की गई थी जिस पर जांच होने के बाद दोनों अधिकारियों को उत्तरदायी पाया गया. वादी ने दोनों अधिकारियों को नोटिस भेजा था लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया.आज सिविल कोर्ट के अधिवक्ता रहेंगे न्यायिक कार्य से विरत
आज सिविल कोर्ट के अधिवक्ता रहेंगे न्यायिक कार्य से विरत
वहीं, दूसरी ओर अधिवक्ता ललित मोहन मिश्रा पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट के सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर 29 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है. सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव बृजेश कुमार यादव के अनुसार अधिवक्ता ललित मोहन मिश्रा पर विरोधियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था जिसकी कार्यकारिणी द्वारा निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि दोषी व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कराया जाए.
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