लखनऊः ढाई साल की मासूस के साथ छेड़छाड़ के अभियुक्त धीरज श्रीवास्तव को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा दी है. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राम बिलास प्रसाद ने उसे कारावास के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
कोर्ट में सरकारी वकील मनोज त्रिपाठी और शशि पाठक ने तर्क दिया है कि वादिनी ने विकास नगर में 26 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपने परिवार के साथ राधेश्याम के मकान में किराएदार है. स्टील फैब्रिकेटर का काम करने वाले उसके पति ज्यादातर बाहर रहते हैं.
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उन्होंने कहा है कि पड़ोसी ड्राइवर धीरज श्रीवास्तव वादिनी की 2 साल 7 महीने की बेटी को अपनी गाड़ी में ले गया और गाड़ी का शीशा बंद करके बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा. जिस पर बच्ची रोने और चिल्लाने लगी तो आरोपी भाग गया.
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