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कोर्ट ने आतंकी संगठन के मददगार को पुलिस हिरासत में भेजा

लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय(Lucknow District and Sessions Court) ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है.

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लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय
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Published : Sep 27, 2022, 10:28 PM IST

लखनऊः जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रिमांड पर देने का आदेश दिया है. इन संगठनों से जुड़कर मोहम्मद नदीम और हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह व उसके साथी आसिफ मोहियुद्दिन पीर उर्फ इब्राहिम इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश में शामिल थे. यह आदेश एटीएस के प्रभारी विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने दिया है. एटीएस आरोपी को 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी.

इससे पहले सोमवार को मामले के विवेचक एटीएस के डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह राठौर ने आरोपी को 7 दिन के लिए रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी देकर बताया था कि इस मामले में आरोपी नदीम को 8 अगस्त से 11 अगस्त के बीच सहारनपुर यूनिट में बुलाकर पूछताछ की गई. पूछताछ में पता चला कि नदीम आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और देश मे शरिया कानून लागू करना चाहता है.

आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ा था और सोशल मीडिया के जरिए बम बनाने की विधि मंगवाई थी. इसके बाद एटीएस ने नदीम को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया था. वहीं, नदीम के बयानों के आधार पर उसके सहयोगी पाकिस्तान के रहने वाले सैफुल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया था.

पढ़ेंः अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को तीन साल का कारावास, कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में सुनाई सजा

दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी आसिफ उर्फ इब्राहिम नदीम, सैफुल्लाह और बांग्लादेशी जुबैर से व्हाट्सएप के जरिए जुड़ा था, जहां सब जिहाद की बाते करते थे और सभी आरोपी संविधान को नही मानते बल्कि देश मे शरिया कानून लागू कर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं. अर्जी में कहा गया था कि आरोपी से उनके संपर्कों, साथियों की शिनाख्त की जानी है और उसके द्वारा भविष्य में की जानी वाली घटनाओं की जानकारी के साथ ही बरामद मोबाइल, जी मेल खाते की जांच करने के साथ ही कश्मीर के आतंकियो को भेजे गए धन के बैंक खाते का पता लगाना है, जिसके लिए उसे कश्मीर ले जाना है.

पढ़ेंः लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज की एक्सरे टेक्निशियन की चयन सूची को चुनौती देने वाली याचिका

लखनऊः जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रिमांड पर देने का आदेश दिया है. इन संगठनों से जुड़कर मोहम्मद नदीम और हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह व उसके साथी आसिफ मोहियुद्दिन पीर उर्फ इब्राहिम इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश में शामिल थे. यह आदेश एटीएस के प्रभारी विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने दिया है. एटीएस आरोपी को 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी.

इससे पहले सोमवार को मामले के विवेचक एटीएस के डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह राठौर ने आरोपी को 7 दिन के लिए रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी देकर बताया था कि इस मामले में आरोपी नदीम को 8 अगस्त से 11 अगस्त के बीच सहारनपुर यूनिट में बुलाकर पूछताछ की गई. पूछताछ में पता चला कि नदीम आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और देश मे शरिया कानून लागू करना चाहता है.

आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ा था और सोशल मीडिया के जरिए बम बनाने की विधि मंगवाई थी. इसके बाद एटीएस ने नदीम को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया था. वहीं, नदीम के बयानों के आधार पर उसके सहयोगी पाकिस्तान के रहने वाले सैफुल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया था.

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दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी आसिफ उर्फ इब्राहिम नदीम, सैफुल्लाह और बांग्लादेशी जुबैर से व्हाट्सएप के जरिए जुड़ा था, जहां सब जिहाद की बाते करते थे और सभी आरोपी संविधान को नही मानते बल्कि देश मे शरिया कानून लागू कर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं. अर्जी में कहा गया था कि आरोपी से उनके संपर्कों, साथियों की शिनाख्त की जानी है और उसके द्वारा भविष्य में की जानी वाली घटनाओं की जानकारी के साथ ही बरामद मोबाइल, जी मेल खाते की जांच करने के साथ ही कश्मीर के आतंकियो को भेजे गए धन के बैंक खाते का पता लगाना है, जिसके लिए उसे कश्मीर ले जाना है.

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