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मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी के खिलाफ समन जारी - फरहत अंसारी

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने एक निष्क्रांत जमीन पर मकान का अवैध निर्माण कराने के आपराधिक मामले में मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
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Published : Oct 7, 2021, 8:33 AM IST

लखनऊ: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने एक निष्क्रांत जमीन पर मकान का अवैध निर्माण कराने के आपराधिक मामले में मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है. साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी करने का भी आदेश दिया है. अभियुक्त फरहत अंसारी सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी हैं. मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी.

इस मामले में फरहत अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 447, 448, 427, 467, 468 और 471 के साथ ही सार्वजनिक सम्पति निवारण नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. 29 अक्टूबर, 2020 को इस मामले की एफआईआर प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक, जियामऊ इलाके की एक निष्क्रांत जमीन पर फरहत अंसारी ने अवैध रुप से अपने मकान का निर्माण कराया है. आरोप है कि उन्होंने यह काम आपराधिक षडयंत्र के तहत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सरकारी सम्पति को क्षति पहुंचाने के आशय से किया.

लखनऊ: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने एक निष्क्रांत जमीन पर मकान का अवैध निर्माण कराने के आपराधिक मामले में मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है. साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी करने का भी आदेश दिया है. अभियुक्त फरहत अंसारी सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी हैं. मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी.

इस मामले में फरहत अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 447, 448, 427, 467, 468 और 471 के साथ ही सार्वजनिक सम्पति निवारण नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. 29 अक्टूबर, 2020 को इस मामले की एफआईआर प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक, जियामऊ इलाके की एक निष्क्रांत जमीन पर फरहत अंसारी ने अवैध रुप से अपने मकान का निर्माण कराया है. आरोप है कि उन्होंने यह काम आपराधिक षडयंत्र के तहत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सरकारी सम्पति को क्षति पहुंचाने के आशय से किया.

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