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गायत्री प्रजापति पर दर्ज दुराचार का मामला: गवाह को पूरी सुरक्षा में पेश करे पुलिस- कोर्ट

गायत्री प्रजापति के खिलाफ दर्ज दुराचार के मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. वहीं इस मामले में गवाह के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने डीजीपी और कमिश्नर को आदेश दिया है कि पूरी सुरक्षा मुहैया कराते हुए गवाह को अगली तारीख पर हाजिर किया जाए.

गायत्री प्रजापति पर दर्ज दुराचार का मामला
गायत्री प्रजापति पर दर्ज दुराचार का मामला
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Published : Sep 8, 2021, 9:34 PM IST

लखनऊ : गायत्री प्रजापति के खिलाफ दर्ज दुराचार के मामले में सुनवाई बुधवार को हुई. हालांकि इस दौरान इस मामले में गवाह अंशू हाजिर नहीं था. सुनवाई के दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने गायत्री प्रसाद प्रजापति व अन्य अभियुक्तों के खिलाफ दुराचार के मुकदमे में गवाह अंशू गौड़ के हाजिर नहीं होने पर उसे अंतिम अवसर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व पुलिस आयुक्त को अगली तारीख पर इस गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.


कोर्ट ने अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी आदेश दिया है कि गवाह अंशू गौड़ को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि कोर्ट के समक्ष हाजिर होने में उसे कोई खतरा न हो. उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त, 2021 को हाईकोर्ट ने इस गवाह को सुरक्षा देने का आदेश जारी करते हुए इसे दो सप्ताह में अपनी गवाही दर्ज कराने का आदेश दिया था, बावजूद इसके गवाह हाजिर नहीं हो रहा है. जबकि उक्त गवाह की पेशी से एक दिन पूर्व ही उसे निःशुल्क सुरक्षाकर्मी देने का आदेश जारी हो चुका है.

इसे भी पढे़ं- यूपी में ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में कांग्रेस: इन तीन नेताओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी! मंथन जारी

उल्लेखनीय है कि चित्रकूट की एक महिला ने गायत्री प्रजापति व उसके साथियों पर उसके व उसकी बेटी के साथ दुराचार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका सत्र न्यायालय व हाईकोर्ट दोनों ही अदालतों से खारिज हो चुकी है.

लखनऊ : गायत्री प्रजापति के खिलाफ दर्ज दुराचार के मामले में सुनवाई बुधवार को हुई. हालांकि इस दौरान इस मामले में गवाह अंशू हाजिर नहीं था. सुनवाई के दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने गायत्री प्रसाद प्रजापति व अन्य अभियुक्तों के खिलाफ दुराचार के मुकदमे में गवाह अंशू गौड़ के हाजिर नहीं होने पर उसे अंतिम अवसर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व पुलिस आयुक्त को अगली तारीख पर इस गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.


कोर्ट ने अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी आदेश दिया है कि गवाह अंशू गौड़ को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि कोर्ट के समक्ष हाजिर होने में उसे कोई खतरा न हो. उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त, 2021 को हाईकोर्ट ने इस गवाह को सुरक्षा देने का आदेश जारी करते हुए इसे दो सप्ताह में अपनी गवाही दर्ज कराने का आदेश दिया था, बावजूद इसके गवाह हाजिर नहीं हो रहा है. जबकि उक्त गवाह की पेशी से एक दिन पूर्व ही उसे निःशुल्क सुरक्षाकर्मी देने का आदेश जारी हो चुका है.

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उल्लेखनीय है कि चित्रकूट की एक महिला ने गायत्री प्रजापति व उसके साथियों पर उसके व उसकी बेटी के साथ दुराचार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका सत्र न्यायालय व हाईकोर्ट दोनों ही अदालतों से खारिज हो चुकी है.

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