ETV Bharat / state

राजधानी लखनऊ में बेटी के साथ दुराचार के मामले में पिता और मां को सजा

author img

By

Published : May 8, 2022, 1:15 PM IST

राजधानी लखनऊ में पिता द्वारा दुराचार करने और उसमें मां के सहयोग करने के मामले में पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी और उसकी पत्नी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट
कोर्ट

लखनऊ: पिता द्वारा दुराचार करने और उसमें मां के सहयोग करने के मामले में पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश गुणेंद्र प्रकाश ने आरोपी और उसकी पत्नी को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

अदालत के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने 7 अगस्त 2014 को थाना हसनगंज में दर्ज कराई थी. इसमें उसने कहा था कि वह कक्षा 9 की छात्रा है और उसकी उम्र 14 वर्ष है. रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया है कि उसके पिता उसके साथ पिछले 3 साल से दुष्कर्म कर रहे हैं. इसमें उसकी मां भी सहयोग करती है.

यह भी पढ़ें: यूपी का माफियाराज: सनकी हत्यारा बिल्लू सांडा, संजू बाबा का जबरा फैन

आरोप है कि पिता के कृत्यों का जब वह विरोध करती है तो दोनों लोग उसे मारते-पीटते हैं. किसी से शिकायत न करूं इसके लिए वह लोग मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते हैं. अदालत ने अपने निर्णय में दोनों पति-पत्नी को कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित करने के बाद पीड़िता को प्रति दिलाने के लिए निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ को भेजने का आदेश दिया है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

लखनऊ: पिता द्वारा दुराचार करने और उसमें मां के सहयोग करने के मामले में पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश गुणेंद्र प्रकाश ने आरोपी और उसकी पत्नी को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

अदालत के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने 7 अगस्त 2014 को थाना हसनगंज में दर्ज कराई थी. इसमें उसने कहा था कि वह कक्षा 9 की छात्रा है और उसकी उम्र 14 वर्ष है. रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया है कि उसके पिता उसके साथ पिछले 3 साल से दुष्कर्म कर रहे हैं. इसमें उसकी मां भी सहयोग करती है.

यह भी पढ़ें: यूपी का माफियाराज: सनकी हत्यारा बिल्लू सांडा, संजू बाबा का जबरा फैन

आरोप है कि पिता के कृत्यों का जब वह विरोध करती है तो दोनों लोग उसे मारते-पीटते हैं. किसी से शिकायत न करूं इसके लिए वह लोग मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते हैं. अदालत ने अपने निर्णय में दोनों पति-पत्नी को कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित करने के बाद पीड़िता को प्रति दिलाने के लिए निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ को भेजने का आदेश दिया है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.