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हाईकोर्ट की टिप्पणी से सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए: शाहनवाज आलम - tablighi jamaat accused of spreading corona virus

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजय भनोट ने मऊ के एसएसपी और सीओ द्वारा 15 साल के नाबालिग पर दिल्ली में तबलीग जमात के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर मुकदमा दर्ज करने पर फटकार लगाई है. न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज करने पर इसे प्रथम दृष्टया शक्ति का दुरुपयोग बताते हुए 10 दिन में एसएसपी और सीओ से जवाब मांगा है.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम
शाहनवाज आलम
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Published : Dec 10, 2020, 2:33 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने प्रदेश की योगी सरकार पर अदालत की टिप्पणी को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मऊ के 15 साल के नाबालिग बच्चे पर तबलीग जमात में शामिल होने के चलते हत्या का प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज किया था. कोर्ट ने इसे पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग बताया.

नाबालिग पर एफआईआर दर्ज करने पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
अदालत ने लगाई फटकार
शाहनवाज आलम ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजय भनोट ने मऊ के एसएसपी और सीओ द्वारा 15 साल के नाबालिग पर दिल्ली में तबलीग जमात के कार्यक्रम में शामिल होने पर मुकदमा दर्ज करने पर फटकार लगाई है. न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज करने पर इसे प्रथम दृष्टया शक्ति का दुरुपयोग बताते हुए 10 दिन में एसएसपी और सीओ से जवाब मांगा है.

ओरिजनल चार्जशीट में अभियुक्त के खिलाफ पहले 269 (लापरवाही से किसी भी जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण फैलाने की सम्भावना होना) और 270 (प्राणघातक कृत्य जिससे जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारी का प्रसार हो) के तहत मुकदमे दर्ज थे, लेकिन बाद में सीओ के आदेश पर इसमें हत्या का प्रयास के तहत भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी
मुसलमानों पर सरकार कर रही अत्याचार
शाहनवाज ने कहा कि योगी सरकार ने पुलिस पर अनैतिक दबाव डाल कर मुसलमानों के खिलाफ गैर कानूनी मापदंडों पर मुकदमे दर्ज करने का निर्देश दिया है. पुलिस ऐसा करके अदालत से डांट सुन रही है जो किसी भी सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण होना चाहिए. उन्होंने मऊ के तत्कालीन एसएसपी और सीओ को तत्काल निलंबित करने की मांग की है.

लखनऊः उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने प्रदेश की योगी सरकार पर अदालत की टिप्पणी को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मऊ के 15 साल के नाबालिग बच्चे पर तबलीग जमात में शामिल होने के चलते हत्या का प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज किया था. कोर्ट ने इसे पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग बताया.

नाबालिग पर एफआईआर दर्ज करने पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
अदालत ने लगाई फटकार
शाहनवाज आलम ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजय भनोट ने मऊ के एसएसपी और सीओ द्वारा 15 साल के नाबालिग पर दिल्ली में तबलीग जमात के कार्यक्रम में शामिल होने पर मुकदमा दर्ज करने पर फटकार लगाई है. न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज करने पर इसे प्रथम दृष्टया शक्ति का दुरुपयोग बताते हुए 10 दिन में एसएसपी और सीओ से जवाब मांगा है.

ओरिजनल चार्जशीट में अभियुक्त के खिलाफ पहले 269 (लापरवाही से किसी भी जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण फैलाने की सम्भावना होना) और 270 (प्राणघातक कृत्य जिससे जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारी का प्रसार हो) के तहत मुकदमे दर्ज थे, लेकिन बाद में सीओ के आदेश पर इसमें हत्या का प्रयास के तहत भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी
मुसलमानों पर सरकार कर रही अत्याचार
शाहनवाज ने कहा कि योगी सरकार ने पुलिस पर अनैतिक दबाव डाल कर मुसलमानों के खिलाफ गैर कानूनी मापदंडों पर मुकदमे दर्ज करने का निर्देश दिया है. पुलिस ऐसा करके अदालत से डांट सुन रही है जो किसी भी सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण होना चाहिए. उन्होंने मऊ के तत्कालीन एसएसपी और सीओ को तत्काल निलंबित करने की मांग की है.
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