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कमिश्रनर ने होटल और बार संचालकों के साथ की बैठक

राजधानी लखनऊ में गुरुवार को कमिश्नर डीके ठाकुर ने बार और होटल संचालकों के साथ बैठक की. इस दौरान नए साल के कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने संचालकों को विशेष दिशा-निर्देश दिए.

माल के संचालकों के लिए जारी किए निर्देश
माल के संचालकों के लिए जारी किए निर्देश
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Published : Dec 31, 2020, 12:03 PM IST

लखनऊ: नए साल को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में पार्टियों के आयोजन के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए हैं. वहीं इन जगहों पर कपल्स एंट्री के समय उनकी आईडी चेक करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

नव वर्ष के आयोजन के संबंध में पुलिस के खास निर्देश
पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने गुरुवार को होटल और बार संचालकों के साथ बैठक की. नए साल के आयोजनों को लेकर कमिश्नर ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने आयोजनों की जगह पर सीसीटीवी लगाए जाने के साथ नियमों के पालन कराने के निर्देश दिए.

निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर हंगामा करता है या हुड़दंग मचाता है तो होटल संचालक इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. वहीं महिलाओं की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए. जैसे महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की कोई अभद्रता न हो. कार्यक्रम आयोजन के स्थान पर कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराया जाए.

बैठक के दौरान ही जेसीपी नवीन अरोड़ा ने होटल संचालकों से कहा कि बिना पहचान पत्र के किसी भी शख्स को कमरा न दिया जाए. होटल में प्रवेश करते समय सभी आगंतुकों के मोबाइल में आरोग्य सेतु और आयुष कवच ऐप को जरूर देखा जाए. इन दोनों ऐप के बिना लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए. मुख्य गेट पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए. किसी संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहन के बारे में पुलिस को तुरंत जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

लखनऊ: नए साल को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में पार्टियों के आयोजन के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए हैं. वहीं इन जगहों पर कपल्स एंट्री के समय उनकी आईडी चेक करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

नव वर्ष के आयोजन के संबंध में पुलिस के खास निर्देश
पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने गुरुवार को होटल और बार संचालकों के साथ बैठक की. नए साल के आयोजनों को लेकर कमिश्नर ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने आयोजनों की जगह पर सीसीटीवी लगाए जाने के साथ नियमों के पालन कराने के निर्देश दिए.

निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर हंगामा करता है या हुड़दंग मचाता है तो होटल संचालक इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. वहीं महिलाओं की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए. जैसे महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की कोई अभद्रता न हो. कार्यक्रम आयोजन के स्थान पर कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराया जाए.

बैठक के दौरान ही जेसीपी नवीन अरोड़ा ने होटल संचालकों से कहा कि बिना पहचान पत्र के किसी भी शख्स को कमरा न दिया जाए. होटल में प्रवेश करते समय सभी आगंतुकों के मोबाइल में आरोग्य सेतु और आयुष कवच ऐप को जरूर देखा जाए. इन दोनों ऐप के बिना लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए. मुख्य गेट पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए. किसी संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहन के बारे में पुलिस को तुरंत जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

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