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पुलिस कमिश्नर सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश - पुलिस कमिश्नर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश

लखनऊ में सीजेएम ने पुलिस कमिश्नर सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है. युवती ने सौतेले पिता पर मां की हत्या और खुद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर उसने कोर्ट की शरण ली थी.

सीजेएम कोर्ट
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Published : Feb 26, 2022, 12:53 PM IST

लखनऊ: मां की हत्या और सौतेली पुत्री के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर सौतेले पिता के खिलाफ मुकदमा न दर्ज करने पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, थानाध्यक्ष विभूति खंड सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को ौ परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है. सीजेएम ने मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय करते हुए वादी को बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है.

कोर्ट में वादी ने कमिश्नर, थानाध्यक्ष विभूति खंड और अपने सौतेले पिता विनोद कुमार चंदन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी देकर बताया कि वह अपनी छोटी बहन के साथ मुंबई में रहती है. जहां उसे सूचना मिली कि उसकी मां की तबीयत खराब है. वह 20 जनवरी को गोमती नगर स्थित अस्पताल पहुंची तो पाया कि उसकी मां की मृत्यु हो गई थी. जब उसने मां को देखा तो पाया कि शरीर पर चोटों के निशान हैं.

यह भी पढ़ें: आगरा मणप्पुरम डकैती कांड: एक लाख का इनामी कोलकाता में गिरफ्तार, मोस्टवांटेड की मां और भाई भी पकड़ा गया

कहा गया कि वादी के सौतेले पिता विनोद कुमार चंदन ने मारपीट कर उसकी मां की हत्या कर दी है. आरोप लगाया गया कि वादी के सौतेले पिता उसके साथ विवाह करना चाहते थे और छेड़छाड़ करते थे. इसका विरोध करने पर उसकी मां को प्रताड़ित किया जाता था. बार-बार शिकायत करने पर भी एफआईआर न दर्ज करने पर वादी ने कोर्ट की शकण ली.

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लखनऊ: मां की हत्या और सौतेली पुत्री के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर सौतेले पिता के खिलाफ मुकदमा न दर्ज करने पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, थानाध्यक्ष विभूति खंड सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को ौ परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है. सीजेएम ने मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय करते हुए वादी को बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है.

कोर्ट में वादी ने कमिश्नर, थानाध्यक्ष विभूति खंड और अपने सौतेले पिता विनोद कुमार चंदन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी देकर बताया कि वह अपनी छोटी बहन के साथ मुंबई में रहती है. जहां उसे सूचना मिली कि उसकी मां की तबीयत खराब है. वह 20 जनवरी को गोमती नगर स्थित अस्पताल पहुंची तो पाया कि उसकी मां की मृत्यु हो गई थी. जब उसने मां को देखा तो पाया कि शरीर पर चोटों के निशान हैं.

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कहा गया कि वादी के सौतेले पिता विनोद कुमार चंदन ने मारपीट कर उसकी मां की हत्या कर दी है. आरोप लगाया गया कि वादी के सौतेले पिता उसके साथ विवाह करना चाहते थे और छेड़छाड़ करते थे. इसका विरोध करने पर उसकी मां को प्रताड़ित किया जाता था. बार-बार शिकायत करने पर भी एफआईआर न दर्ज करने पर वादी ने कोर्ट की शकण ली.

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