लखनऊ: बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र (Chief Secretary Durgashankar Mishra) ने यूपी की स्थानांतरण नीति 2023 के लिए शासनादेश जारी कर दिया. एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई थी. इसके बाद बुधवार को चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सभी जिलाधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए शासनादेश जारी कर दिया.
शासनादेश की खास बातें: यूपी की ट्रांसफर नीति का शासनादेश (Mandate for transfer policy of UP) में चीफ सेक्रेटरी दुर्गाशंकर मिश्र ने यह प्रमुख प्रावधान किए हैं.
- स्थानान्तरण दिनांक 30 जून 2023 तक किये जायेंगें। समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों द्वारा जनपद में 03 वर्ष तथा मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण किये जाने पर स्थानान्तरण की व्यवस्था की गयी है.
- समूह 'क' एवं 'ख' के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक किये जा सकेंगे.
- समूह 'ग' एवं 'घ' के संवर्गवार 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक विभागीय मन्त्री के अनुमोदन से किये जा सकेंगे तथा इस हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण प्राथमिकता पर किये जाएंगे.
- समूह 'ग' के कार्मिकों के पटल परिवर्तन/क्षेत्र परिवर्तन विषयक शासनादेश दिनांक 13.05.2022 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गयी है. समूह 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण यथासंभव मेरिट बेस्ड आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है.
- मंदित बच्चों, चलन क्रिया से पूर्णतया प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता-पिता तैनाती विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जहां उसकी उचित देखभाल व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो.
- भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 08 जनपदों व 34 जनपदों के 100 विकास खण्डों एवं बुन्देलखण्डों के समस्त जनपदों में तैनाती करके संतृप्तीकरण किये जाने व्यवस्था की गयी है.
- स्थानान्तरण सत्र के पश्चात अब समूह 'क' के साथ ही साथ समूह 'ख' के कार्मिकों के संबंध में विभागीय मन्त्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किये जा सकेगें.
- स्थानान्तरण दिनांक 30 जून 2023 तक किये जायेंगें। समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों द्वारा जनपद में 03 वर्ष तथा मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण किये जाने पर स्थानान्तरण की व्यवस्था की गयी है.
- समूह 'क' एवं 'ख' के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक किये जा सकेंगे.
- समूह 'ग' एवं 'घ' के संवर्गवार 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक विभागीय मन्त्री के अनुमोदन से किये जा सकेंगे तथा इस हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण प्राथमिकता पर किये जाएंगे.
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