लखनऊ : सांसद आजम खां (Mohd. Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam Khan) के खिलाफ अलग-अलग जन्मतिथि के दो पासपोर्ट बनाने के मामले में भी अब मुकदमा चलेगा. पुलिस की चार्जशीट पर अब्दुल्ला के अधिवक्ता की ओर से दाखिल डिस्चार्ज एप्लीकेशन को अदालत ने खारिज कर दिया है.
अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 6 अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया था. यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था. आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है.
अब्दुल्ला आजम के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और पहले पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 लिखी है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 दर्ज है. इस मामले में पुलिस ने अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. पुलिस की चार्जशीट पर अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी.
आपत्ति पर जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बहस की थी. बहस दो सितंबर को पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अभियोजन के मुताबिक अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी है. अब अब्दुल्ला पर अदालत में आरोप तय किए जाएंगे. इसके बाद मुकदमा चलेगा.
सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो पैन कार्ड बनाने के मुकदमे में बुधवार को भी सुनवाई हुई, जिसमें सांसद के अधिवक्ता ने मुकदमे के वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना से जिरह की. अब गुरुवार को अदालत फिर सुनवाई करेगी. भाजपा नेता ने वर्ष 2019 में सांसद और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम थी और वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे.