लखनऊ: उच्चतम न्यायालय ने बीएस-4 वाहनोंं के 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए थे. वहीं पूरे प्रदेश में अब तक बीएस-4 के 303 वाहनों का रजिस्ट्रेशन लखनऊ आरटीओ ऑफिस में नहीं हो पाया है. जिसके बाद प्रदेश सरकार ने आदेश दिए है कि अगर यूपी के किसी भी जिले या शहर में ये 303 दो पहिया या चार पहिया वाहन दौड़ते हुए पाए जाएंगे तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा.
BS-4 के 303 वाहनों का नहीं हो पाया रजिस्ट्रेशन
10 दिन तक बीएस-4 वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए खोले गए आरटीओ कार्यालय में बीएस-4 और बीएस-6 को मिलाकर आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय में 9787 वाहनों का पंजीकरण हुआ. बीएस-4 के ये 303 वाहन पंजीकृत होने से रह गए.
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उच्चतम न्यायालय ने 30 अप्रैल तक बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया था, लेकिन 303 वाहन लॉकडाउन के चलते पंजीकृत नहीं हो पाए हैं. वहीं अब ऐसे वाहन अवैध होंगे. साथ ही यह सड़क पर नहीं चलाए जा सकेंगे. आरटीओ लखनऊ में 229 बीएस-4 वाहन पंजीकृत नहीं हो पाए, तो एआरटीओ देवा रोड कार्यालय में 74 वाहन बिना पंजीकरण रह गए.