लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में 31277 सहायक शिक्षकों को 16 अक्टूबर के दिन नियुक्ति पत्र दिया. सुप्रीम कोर्ट के 24 जुलाई के आदेश के अनुपालन में सरकार ने यह भर्ती प्रक्रिया की है. वहीं शिक्षामित्रों के लिए आरक्षित किए गए 37339 पदों को लेकर अभी भी असमंजस का माहौल है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है.
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 31277 शिक्षकों की चयन सूची पर सवाल भी खड़े हुए हैं. इसको लेकर हाईकोर्ट में विभाग की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है. जवाब में विभाग ने रामशरण मौर्या बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में 37339 पदों को छोड़ते हुए 24 सितंबर को शासनादेश के अनुक्रम में 31277 पदों पर चयन की कार्रवाई की है.
बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती मामले में दिया जवाब
69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के 24 जुलाई के आदेश के अनुक्रम में 31277 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को किया गया है. वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में विशेष याचिका दाखिल हुई थी, जिस पर अब बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है. वहीं जवाब में 24 सितंबर के शासनादेश एवं 6 अक्टूबर के क्रम में चरणबद्ध तरीके से 31277 पदों के लिए चयन सूची को प्रकाशित किया गया.
वहीं विभाग ने चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पूरी तरीके से पालन करने को भी बताया. इस चयन प्रक्रिया में अनारक्षित श्रेणी के 15933, अन्य पिछड़ा वर्ग के 8513, अनुसूचित जाति के 6615, अनुसूचित जनजाति के 216 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है. वहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ मेरिट व आरक्षण के नियमों का भी पालन किया गया है. वहीं विभाग ने सोशल मीडिया पर चयन प्रक्रिया के संबंध में भ्रामक सूचनाओं को गलत बताया है और खंडन भी किया है .
वहीं विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में पारित होने वाले आदेश और न्यायालय में आयोजित हो रहे अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी.