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होटल लेवाना अग्निकांड, तीन अभियुक्तों की जमानत याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

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Published : Nov 11, 2022, 8:53 PM IST

Updated : Nov 11, 2022, 9:10 PM IST

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने होटल लेवाना अग्निकांड (Hotel Levana fire) मामले के तीन अभियुक्तों रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल व सागर श्रीवास्तव की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने होटल लेवाना अग्निकांड (Hotel Levana fire) मामले के तीन अभियुक्तों रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल व सागर श्रीवास्तव की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवम्बर की तिथि नियत की है.


यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने तीनों अभियुक्तों की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर पारित किया. याचियों की ओर से खुद को निर्दोष बताते हुए, कहा गया है कि मामला दुर्घटना का है, जबकि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में एफआईआर लिखा दी गई है. जमानत याचिकाओं का राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया. इस पर न्यायालय ने सरकार को जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया.


उल्लेखनीय है कि मामले की एफआईआर हज़रतगंज थाने के एसएसआई दयशंकर द्विवेदी ने 5 सितम्बर को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया है कि सुबह सात बजे होटल लेवाना सुइट्स में आग लग गई. पुलिसकर्मी, फायर फाइटर और एसडीआरएफ की काफ़ी मशक़्क़त के बाद आग को क़ाबू पाया गया. इस घटना में चार व्यक्तियों की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. आरोप है कि होटल के मालिकों और मैनेजर ने होटल में फ़ायर सेफ़्टी की कोई व्यवस्था नहीं की थी, वहीं होटल से आकस्मिक निकलने और प्रवेश की कोई व्यवस्था नहीं थी. इस मामले में एक अन्य अभियुक्त पवन अग्रवाल की उम्र और बीमारियों को देखते हुए, हाईकोर्ट 19 अक्टूबर को उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर चुकी है.

यह भी पढ़ें : स्कूलों में फॉगिंग सुनिश्चित करने का आदेश, हाईकोर्ट ने दी सलाह, जरूरत हो तो कम्युनिटी हेल्प लें

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने होटल लेवाना अग्निकांड (Hotel Levana fire) मामले के तीन अभियुक्तों रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल व सागर श्रीवास्तव की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवम्बर की तिथि नियत की है.


यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने तीनों अभियुक्तों की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर पारित किया. याचियों की ओर से खुद को निर्दोष बताते हुए, कहा गया है कि मामला दुर्घटना का है, जबकि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में एफआईआर लिखा दी गई है. जमानत याचिकाओं का राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया. इस पर न्यायालय ने सरकार को जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया.


उल्लेखनीय है कि मामले की एफआईआर हज़रतगंज थाने के एसएसआई दयशंकर द्विवेदी ने 5 सितम्बर को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया है कि सुबह सात बजे होटल लेवाना सुइट्स में आग लग गई. पुलिसकर्मी, फायर फाइटर और एसडीआरएफ की काफ़ी मशक़्क़त के बाद आग को क़ाबू पाया गया. इस घटना में चार व्यक्तियों की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. आरोप है कि होटल के मालिकों और मैनेजर ने होटल में फ़ायर सेफ़्टी की कोई व्यवस्था नहीं की थी, वहीं होटल से आकस्मिक निकलने और प्रवेश की कोई व्यवस्था नहीं थी. इस मामले में एक अन्य अभियुक्त पवन अग्रवाल की उम्र और बीमारियों को देखते हुए, हाईकोर्ट 19 अक्टूबर को उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर चुकी है.

यह भी पढ़ें : स्कूलों में फॉगिंग सुनिश्चित करने का आदेश, हाईकोर्ट ने दी सलाह, जरूरत हो तो कम्युनिटी हेल्प लें

Last Updated : Nov 11, 2022, 9:10 PM IST
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