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सपा सांसद के अवैध निर्माण का मामला; अब तक जारी किए गए 3 नोटिस, अगली सुनवाई 4 फरवरी को - SP MP ILLEGAL CONSTRUCTION CASE

संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने का आरोप.

सपा सांसद के अवैध निर्माण का मामला
सपा सांसद के अवैध निर्माण का मामला (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 31, 2025, 12:02 PM IST

संभल : जिले के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में प्रशासन ने फौरी राहत दी है. मामले में एसडीएम ने 4 फरवरी को सुनवाई की तारीख नियत की है. उनके मुताबिक, अब दोबारा साक्ष्य के लिए प्रतिवादी पक्ष को मौका दिया जाएगा. अब तक तीन नोटिस जारी की गई हैं.

सदर एसडीएम डॉ वंदना मिश्रा ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

बता दें कि संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप है. इस मामले में विनिमय क्षेत्र की नियत प्राधिकारी/एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा की ओर से भी नोटिस जारी किया गया था. सपा सांसद को पहला नोटिस बीते साल 5 दिसंबर को दिया गया था. इसके तहत उन्हें 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना था, लेकिन सपा सांसद की ओर से समय मांगा गया. इसके बाद सपा सांसद को एक और नोटिस जारी किया गया.

सांसद को यह नोटिस 14 दिसंबर को दिया गया था, जिसकी समय अवधि 27 दिसंबर को पूरी हो गई थी. इसके बाद सपा सांसद को 28 दिसंबर को एक और नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब 16 जनवरी तक देना था. इसके बाद सपा सांसद की ओर से एक सप्ताह का समय मांगा गया, जिसके बाद उनको 23 जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा गया था, हालांकि मामले में एसडीएम ने उन्हें 30 जनवरी तक की मोहलत दी थी. जिसके बाद गुरुवार को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके अधिवक्ता कासिम जमाल और नईम एडवोकेट प्रस्तुत हुए.

इस मामले में सदर एसडीएम डॉ वंदना मिश्रा ने बताया कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नोटिस दिया गया था. उनका पक्ष उपस्थित भी हुआ था. पिछली तारीख को उनके द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि हमारा उस मकान में नाम नहीं है. दूसरी आपत्ति यह है कि नवनिर्माण नहीं किया गया है. अवर अभियंता की रिपोर्ट पर उनको आपत्ति थी. अवर अभियंता और अधिशासी अभियंता से आख्या मांगी की गई थी. दोनों की आख्या आ गई है. अब दोबारा साक्ष्य के लिए प्रतिवादी पक्ष को मौका दिया जाएगा. अब तक तीन नोटिस जारी किए गए हैं और अगली तारीख 4 फरवरी दी गई है. बहरहाल सपा सांसद के मामले में अब 4 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें : सपा सांसद के अवैध निर्माण मामला; बर्क ने नोटिस के जवाब में बताया नहीं है नवनिर्माण, 30 को अगली सुनवाई - SP MP ILLEGAL CONSTRUCTION CASE

संभल : जिले के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में प्रशासन ने फौरी राहत दी है. मामले में एसडीएम ने 4 फरवरी को सुनवाई की तारीख नियत की है. उनके मुताबिक, अब दोबारा साक्ष्य के लिए प्रतिवादी पक्ष को मौका दिया जाएगा. अब तक तीन नोटिस जारी की गई हैं.

सदर एसडीएम डॉ वंदना मिश्रा ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

बता दें कि संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप है. इस मामले में विनिमय क्षेत्र की नियत प्राधिकारी/एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा की ओर से भी नोटिस जारी किया गया था. सपा सांसद को पहला नोटिस बीते साल 5 दिसंबर को दिया गया था. इसके तहत उन्हें 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना था, लेकिन सपा सांसद की ओर से समय मांगा गया. इसके बाद सपा सांसद को एक और नोटिस जारी किया गया.

सांसद को यह नोटिस 14 दिसंबर को दिया गया था, जिसकी समय अवधि 27 दिसंबर को पूरी हो गई थी. इसके बाद सपा सांसद को 28 दिसंबर को एक और नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब 16 जनवरी तक देना था. इसके बाद सपा सांसद की ओर से एक सप्ताह का समय मांगा गया, जिसके बाद उनको 23 जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा गया था, हालांकि मामले में एसडीएम ने उन्हें 30 जनवरी तक की मोहलत दी थी. जिसके बाद गुरुवार को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके अधिवक्ता कासिम जमाल और नईम एडवोकेट प्रस्तुत हुए.

इस मामले में सदर एसडीएम डॉ वंदना मिश्रा ने बताया कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नोटिस दिया गया था. उनका पक्ष उपस्थित भी हुआ था. पिछली तारीख को उनके द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि हमारा उस मकान में नाम नहीं है. दूसरी आपत्ति यह है कि नवनिर्माण नहीं किया गया है. अवर अभियंता की रिपोर्ट पर उनको आपत्ति थी. अवर अभियंता और अधिशासी अभियंता से आख्या मांगी की गई थी. दोनों की आख्या आ गई है. अब दोबारा साक्ष्य के लिए प्रतिवादी पक्ष को मौका दिया जाएगा. अब तक तीन नोटिस जारी किए गए हैं और अगली तारीख 4 फरवरी दी गई है. बहरहाल सपा सांसद के मामले में अब 4 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.

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