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डॉ. कफील की याचिका पर जवाब न दाखिल करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, योगी सरकार को चेतावनी दी

सोमवार को डॉ. कफील खान की याचिका का जवाब न दाखिल करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अखित्यार कर लिया. अदालत ने यूपी सरकार को चेतावनी दी (Allahabad High Court Lucknow Bench warns Yogi govt on Dr Kafeel Khans Case) और कहा कि जवाब नहीं दाखिल हुआ, तो याचिका को ही सही मानकर फैसला दिया जाएगा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 6, 2023, 6:42 AM IST

Updated : Dec 6, 2023, 7:13 AM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉ. कफील खान की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एक साल के बाद भी राज्य सरकार द्वारा जवाब न दाखिल करने पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई तक सरकार की ओर से जवाब नहीं दाखिल किया जाता है तो डॉ. कफील की याचिका के तथ्यों को सही मानते हुए, फैसला (Allahabad High Court Lucknow Bench warns Yogi govt on Dr Kafeel Khans Case) कर दिया जाएगा.

को डॉ. कफील खान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने डॉ. कफील की सेवा संबंधी रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. डॉ. कफील की ओर से कहा गया कि न्यायालय ने सरकार से उनकी याचिका पर जवाब तलब किया था लेकिन एक वर्ष का समय बीतने के बावजूद अब तक सरकार का जवाब नहीं दाखिल हुआ है. इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए उपरोक्त आदेश दिया है.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में आक्सीजन के आभाव में 63 बच्चों की मृत्यु हो गई थी. उस समय डॉ. कफील ही इंसेफ्लाइटिस विभाग के इंचार्ज थे. घटना के बाद डॉ. कफील को निलंबित किया गया व बाद में जांच के उपरांत उन्हें सेवा से हटा दिया गया. अपनी इसी बर्खास्तगी को डॉ. कफील खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दे रखी है.

ये भी पढ़ें- भिखारी लाओ, 1000 रुपए इनाम पाओ! बनारस में कारोबार करेंगे भीख मांगने वाले, भिखारियों से मुक्त होगा शहर

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉ. कफील खान की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एक साल के बाद भी राज्य सरकार द्वारा जवाब न दाखिल करने पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई तक सरकार की ओर से जवाब नहीं दाखिल किया जाता है तो डॉ. कफील की याचिका के तथ्यों को सही मानते हुए, फैसला (Allahabad High Court Lucknow Bench warns Yogi govt on Dr Kafeel Khans Case) कर दिया जाएगा.

को डॉ. कफील खान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने डॉ. कफील की सेवा संबंधी रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. डॉ. कफील की ओर से कहा गया कि न्यायालय ने सरकार से उनकी याचिका पर जवाब तलब किया था लेकिन एक वर्ष का समय बीतने के बावजूद अब तक सरकार का जवाब नहीं दाखिल हुआ है. इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए उपरोक्त आदेश दिया है.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में आक्सीजन के आभाव में 63 बच्चों की मृत्यु हो गई थी. उस समय डॉ. कफील ही इंसेफ्लाइटिस विभाग के इंचार्ज थे. घटना के बाद डॉ. कफील को निलंबित किया गया व बाद में जांच के उपरांत उन्हें सेवा से हटा दिया गया. अपनी इसी बर्खास्तगी को डॉ. कफील खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दे रखी है.

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Last Updated : Dec 6, 2023, 7:13 AM IST
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