लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने शनिवार को यूपी के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका खारिज (Raja Bhaiya's wife Bhanvi Singh petition dismissed) कर दी. भानवी सिंह की बहन साध्वी ने भानवी और एक न्यूज चैनल से जुड़े तीन लोगों पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में साजिश करने, मानहानि और महिला की गरिमा का हनन करने का आरोप लगाकर FIR दर्ज करायी थी.
इसी प्रकरण में अपने खिलाफ संभावित कार्रवाई को लेकर स्टे लेने के लिए भानवी सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी. ये याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंड पीठ ने खारिज कर दी. भानवी सिंह की बहन साध्वी सिंह ने भानवी और अन्य लोगों पर आरोप लगाया था कि 28 अगस्त की शाम को चैनल पर उनके जीजा राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के डाइवोर्स (तलाक) को लेकर एक विशेष प्रोग्राम प्रसारित हुआ था.
इस प्रोग्राम जीजा-साली यानी साध्वी और रघुराज प्रताप के बीच संबंधों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गयी थीं. साध्वी सिंह की तहरीर के आधार लखनऊ में हजरतगंज थाना पुलिस ने भानवी सिंह और अन्य तीन लोगों पर FIR दर्ज की थी. थाने में दर्ज तहरीर के अनुसार, साध्वी की बहन भानवी सिंह और उनके बीच पैतृक जमीन को लेकर कानूनी विवाद चला आ रहा है. इस सिलसिले में भानवी सिंह ने अपनी मां के साथ मिलकर उनके साथ कई बार मारपीट की थी. कई बार तो पुलिस भी बुलानी पड़ी थी. अब भानवी सिंह उनको बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं.