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अल कायदा मॉड्यूल के आतंकी को भेजा जेल, यूपी के संवेदनशील स्थानों पर आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बनाने का आरोप

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Published : Feb 7, 2022, 10:57 PM IST

एटीएस/एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों के मामले में गिरफ्तार अल कायदा मॉड्यूल (अंसार गजवत उल हिन्द) के सक्रिय सदस्य अभियुक्त तौहीद अहमद शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. एनआईए इन सबके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और उसकी विवेचना अभी प्रचलित है.

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एटीएस/एनआईए की विशेष अदालत

लखनऊ: एटीएस/एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों के मामले में गिरफ्तार अल कायदा मॉड्यूल (अंसार गजवत उल हिन्द) के सक्रिय सदस्य अभियुक्त तौहीद अहमद शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. जम्मू कश्मीर के बड़गांव के रहने वाले इस अभियुक्त पर 15 अगस्त, 2021 से पहले यूपी के संवेदनशील स्थानों पर आतंकी घटना को अंजाम देने की नाकाम योजना में शामिल होने का आरोप है. एनआईए को इस आतंकी की तलाश काफी दिनों से थी.

सोमवार को एनआईए ने अभियुक्त को विशेष अदालत के समक्ष पेश कर उसका न्यायिक रिमांड हासिल किया. एनआईए के वकील एमके सिंह ने बताया कि 11 जुलाई, 2021 को इस मामले की एफआईआर निरीक्षक सुशील कुमार सिंह ने थाना एटीएस में आईपीसी की धारा 121 ए, 122, 123 तथा विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम की धारा 13, 18, 18बी, 20, 39 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत दर्ज कराई थी.

इसे भी पढ़ेंः पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी खारिज...

एटीएस ने उसी दिन अभियुक्त मिनहाज और मुसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था. इनके पास से बारुद मय प्रेशर कुकर बम, स्वनिर्मित डेटोनेटर, 32 बोर का एक पिस्टल, चार कारतूस, पोटैशियम परमैगनेट और मोबाइल आदि बरामद हुआ था, जबकि 15 जुलाई को मुल्जिम शकील, मो. मुईद व मुस्तकीम को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इसके बाद मामले की विवेचना एनआईए को सौंप दी गई. एनआईए इन सबके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और उसकी विवेचना अभी प्रचलित है.

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लखनऊ: एटीएस/एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों के मामले में गिरफ्तार अल कायदा मॉड्यूल (अंसार गजवत उल हिन्द) के सक्रिय सदस्य अभियुक्त तौहीद अहमद शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. जम्मू कश्मीर के बड़गांव के रहने वाले इस अभियुक्त पर 15 अगस्त, 2021 से पहले यूपी के संवेदनशील स्थानों पर आतंकी घटना को अंजाम देने की नाकाम योजना में शामिल होने का आरोप है. एनआईए को इस आतंकी की तलाश काफी दिनों से थी.

सोमवार को एनआईए ने अभियुक्त को विशेष अदालत के समक्ष पेश कर उसका न्यायिक रिमांड हासिल किया. एनआईए के वकील एमके सिंह ने बताया कि 11 जुलाई, 2021 को इस मामले की एफआईआर निरीक्षक सुशील कुमार सिंह ने थाना एटीएस में आईपीसी की धारा 121 ए, 122, 123 तथा विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम की धारा 13, 18, 18बी, 20, 39 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत दर्ज कराई थी.

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एटीएस ने उसी दिन अभियुक्त मिनहाज और मुसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था. इनके पास से बारुद मय प्रेशर कुकर बम, स्वनिर्मित डेटोनेटर, 32 बोर का एक पिस्टल, चार कारतूस, पोटैशियम परमैगनेट और मोबाइल आदि बरामद हुआ था, जबकि 15 जुलाई को मुल्जिम शकील, मो. मुईद व मुस्तकीम को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इसके बाद मामले की विवेचना एनआईए को सौंप दी गई. एनआईए इन सबके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और उसकी विवेचना अभी प्रचलित है.

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