लखनऊ: प्रदेश सरकार ने मेरठ स्थित स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय को वीथिका में स्थायी प्रदर्शनी के लिए स्थानीय यात्रा के लिए एक वाहन का उपयोग करने के लिए 42000 रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है. यह स्वीकृति संस्कृति निदेशालय की प्रतिमाह अनुमोदित दर पर नवम्बर, 2020 से मार्च, 2021 तक यानी 5 माह के लिए है. यह जानकारी संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने दी.
स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार हो
उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा. यह मदों पर ही व्यय होगी. उन्होंने हिदायत दी कि अन्य मदों अथवा नई मदों पर व्यय कदापि नहीं किया जाएगा. स्वीकृत धनराशियों से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती हैं तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जाएगा.
व्यय नियम के तहत अथवा सक्षम अधिकारी से स्वीकृत हो
प्रमुख सचिव ने कहा कि व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी को, जहां आवश्यकता हो व्यय करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना होगा.
आदेशों व निर्देशों का कड़ाई से पालन हो
उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाएगा.
एक वाहन के उपयोग के लिए 42000 हजार रुपए स्वीकृत
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वीथिका में स्थाई प्रदर्शनी में वाहन के उपयोग के लिए 42000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं.
लखनऊ: प्रदेश सरकार ने मेरठ स्थित स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय को वीथिका में स्थायी प्रदर्शनी के लिए स्थानीय यात्रा के लिए एक वाहन का उपयोग करने के लिए 42000 रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है. यह स्वीकृति संस्कृति निदेशालय की प्रतिमाह अनुमोदित दर पर नवम्बर, 2020 से मार्च, 2021 तक यानी 5 माह के लिए है. यह जानकारी संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने दी.
स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार हो
उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा. यह मदों पर ही व्यय होगी. उन्होंने हिदायत दी कि अन्य मदों अथवा नई मदों पर व्यय कदापि नहीं किया जाएगा. स्वीकृत धनराशियों से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती हैं तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जाएगा.
व्यय नियम के तहत अथवा सक्षम अधिकारी से स्वीकृत हो
प्रमुख सचिव ने कहा कि व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी को, जहां आवश्यकता हो व्यय करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना होगा.
आदेशों व निर्देशों का कड़ाई से पालन हो
उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाएगा.