लखनऊ: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-III) के अंतर्गत प्रदेश में अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 20 मई से 31 मई तक किया जाएगा. 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की निःशुल्क खाद्यान्न वितरण मई और जून में किया जाएगा. राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 29 से 31 मई के मध्य ही मान्य रहेगी.
प्रवासी मजदूर किसी भी दुकान से ले सकेंगे राशन
खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने बताया कि ‘वन नेशन-वन कार्ड योजना’ के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों और प्रवासी मजदूरों को प्रदेश की किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी. खाद्यान्न वितरण माह 31 मई तक ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के बाद किया जाएगा. आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से 31 मई को वितरण किया जाएगा.
इतने लोग होंगे लाभान्वित
खाद्य आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के अन्त्योदय राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध 1 करोड़ 30 लाख 7 हजार 969, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध 13 करोड़ 41 लाख 77 हजार 983, कुल 14 करोड़ 71 लाख 85 हजार 952 लोग लाभान्वित होंगे. मई में 5 किग्रा. प्रति यूनिट (3 किग्रा व गेहूं 2 किग्रा.चावल) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा. जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित करते हुए सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जाएगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकत्रित न हो.
यह भी पढ़ें-राजस्व परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर अब तक नहीं हुई तैनाती, उठ रहे सवाल
वितरण के समय 5 से अधिक नहीं होंगे लोग
खाद्य आयुक्त ने बताया कि उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दुकान पर एक समय 5 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 1 मीटर की दूरी रखी जाएगी. खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा. खाद्य आयुक्त ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगायी जाएगी, जो कोविड प्रोटोकाॅल के पूर्ण पालन के साथ सुचारू ढंग से खाद्यान्न वितरित कराना सुनिश्चित करेंगे.