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हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट 31 अगस्त तक मिलेगी, मेयर ने दिया निर्देश

लखनऊ में हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट (House tax rebate in Lucknow) 31 अगस्त तक मिलेगी. लखनऊ नगर निगम की महापौर सुषमा खर्कवाल के निर्देश पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को यह निर्देश जारी किया.

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Published : Aug 1, 2023, 7:28 AM IST

लखनऊ: गृहकर में 10 प्रतिशत की छूट की समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी. अब इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. महापौर सुषमा खर्कवाल के निर्देश पर 10 प्रतिशत की छूट (House tax rebate in Lucknow) एक माह यानी 31 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी गयी है. नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने नगरवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में गृहकर जमा करते हुए चालू गृहकर मांग पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठायें.

बता दें कि 31 अगस्त तक अगर आपने अपने भवन का हाउस टैक्स नहीं जमा किया, तो आपको 12 प्रतिशत ब्याज के साथ ही हाउस टैक्स का भुगतान करना होगा. लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) सीमा में 5.59 लाख भवन है, लेकिन अभी तक करीब तीन लाख भवन स्वामियों ने ही हाउस टैक्स जमा किया. हालांकि जीआईएस सर्वे के बाद भवनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन टैक्स जमा करने वालों में अभी इजाफा नहीं हो सका है. लखनऊ नगर निगम की तरफ से शत प्रतिशत बिलों का वितरण न होने और नगर निगम में हाउस टैक्स से जुड़े विवादित मामलों का निराकरण न होने से भी लोग हाउस टैक्स नहीं जमा कर पा रहे हैं.

मेयर ने प्रचार-प्रसार के दिए थे निर्देश- महापौर ने बीते दिनों निर्देश दिए थे किलखनऊ में हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट का प्रचार-प्रसार किया जाये. इसके लिए होर्डिंग और बैनर लगाये जाएं, जिससे कि नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके. गृहकर से संबंधित स्व. कर निर्धारण प्रपत्र क (पीले फॉर्म) परीक्षण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नाम और पदनाम की मोहर होना अनिवार्य किये जाने के निर्देश दिये थे. महापौर ने कहा कि जनता के हितार्थ अधिक से अधिक परिश्रम के साथ कार्यों को किया जाए. नगर निगम की आय में वृद्धि करने के लिए अधिक से अधिक राजस्व की वसूली की जाए. साथ ही सबसे अधिक वसूली करने वाले अधिकारी और कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो सका है.

ये भी पढ़ें- यूपी में आईपीएस अधिकारियों का तबादला, भदोही और चंदौली के एसपी बदले

लखनऊ: गृहकर में 10 प्रतिशत की छूट की समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी. अब इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. महापौर सुषमा खर्कवाल के निर्देश पर 10 प्रतिशत की छूट (House tax rebate in Lucknow) एक माह यानी 31 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी गयी है. नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने नगरवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में गृहकर जमा करते हुए चालू गृहकर मांग पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठायें.

बता दें कि 31 अगस्त तक अगर आपने अपने भवन का हाउस टैक्स नहीं जमा किया, तो आपको 12 प्रतिशत ब्याज के साथ ही हाउस टैक्स का भुगतान करना होगा. लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) सीमा में 5.59 लाख भवन है, लेकिन अभी तक करीब तीन लाख भवन स्वामियों ने ही हाउस टैक्स जमा किया. हालांकि जीआईएस सर्वे के बाद भवनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन टैक्स जमा करने वालों में अभी इजाफा नहीं हो सका है. लखनऊ नगर निगम की तरफ से शत प्रतिशत बिलों का वितरण न होने और नगर निगम में हाउस टैक्स से जुड़े विवादित मामलों का निराकरण न होने से भी लोग हाउस टैक्स नहीं जमा कर पा रहे हैं.

मेयर ने प्रचार-प्रसार के दिए थे निर्देश- महापौर ने बीते दिनों निर्देश दिए थे किलखनऊ में हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट का प्रचार-प्रसार किया जाये. इसके लिए होर्डिंग और बैनर लगाये जाएं, जिससे कि नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके. गृहकर से संबंधित स्व. कर निर्धारण प्रपत्र क (पीले फॉर्म) परीक्षण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नाम और पदनाम की मोहर होना अनिवार्य किये जाने के निर्देश दिये थे. महापौर ने कहा कि जनता के हितार्थ अधिक से अधिक परिश्रम के साथ कार्यों को किया जाए. नगर निगम की आय में वृद्धि करने के लिए अधिक से अधिक राजस्व की वसूली की जाए. साथ ही सबसे अधिक वसूली करने वाले अधिकारी और कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो सका है.

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