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कौशांबी में पुलिस ने पकड़ा गोवंशों से भरा ट्रक

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Published : Jul 2, 2020, 7:55 PM IST

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में पुलिस ने गोवंश से भरा ट्रक बरामद किया है. पुलिस गो तस्करों की तलाश कर रही है.

कौशांबी में पुलिस ने बरामद किया गोवंश से भरा ट्रक
कौशांबी में पुलिस ने बरामद किया गोवंश से भरा ट्रक

कौशांबी: जिले के एक गो-आश्रय केंद्र के पास से गोवंश से भरा एक ट्रक बरामद किया गया है. जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने घटना की घंटों छानबीन की, लेकिन ट्रक के आसपास कोई नहीं मिला. सूचना पर पहुचे बदरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गो-आश्रय स्थल से तस्करी करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने बरामद ट्रक और अन्य वाहनों के नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पशु तस्करों की तलाश में जुट गई.

मामला सराय अकिल के रसूलपुर टप्पा गांव के गो-आश्रय स्थल के पास का है, जहां गो-आश्रय केंद्र के पास से गोवंश से भरा ट्रक मिला. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोवंश से भरे इस ट्रक का पहिया जमीन में धंस गया था, जिसे ट्रैक्टर की मदद से तस्कर निकालने की कोशिश कर रहे थे. ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबन्दी की, जिसके बाद पशु तस्कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मौके पर ट्रक में लदे 14 गोवंश, एक ट्रैक्टर और पल्सर गाड़ी को बरामद कर लिया. वाहन नम्बर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब तस्करों की तलाश में जुट गई.

गो-आश्रय केंद्र के पास से गोवंश से भरा ट्रक मिलने की खबर मिलने के बाद विहिप नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा किया है. सरांय अकिल थाने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री विनय कुमार ने साफ तौर पर गो आश्रय केंद्र से गोवंश की तस्करी कराए जाने का आरोप लगाया है. विहिप नेता ने इस पूरे मामले पर शासन स्तर से जांच कराए जाने की मांग की है. साथ ही दोषी पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है.

गो-आश्रय केंद्र के पास से गोवंश से भरा ट्रक बरामद होने की खबर के बाद जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी पाठक ने गो-आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया. डॉक्टर बीपी पाठक ने बताया कि आश्रय केंद्र में गोवंश की काउंटिंग कराई गई है. ट्रक से बरामद किया गया गोवंश गो-आश्रय केंद्र का नहीं है. इस सम्बंध में इलाकाई पुलिस और अधिकारियों से बात कर तस्करों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है.

गो तस्करी पर बना है कड़ा कानून
बता दें कि योगी सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दी और इस नए कानून के तहत गोवध, गोकशी या तस्करी करने वालों को 6 साल की जगह 10 साल की जेल और 3 लाख की जगह 5 लाख का जुर्माना का प्रावधान बनाया. इसके बावजूद भी प्रदेश मेंं गोवंश की तस्करी पर लगाम लगती नहीं दिख रही है.

कौशांबी: जिले के एक गो-आश्रय केंद्र के पास से गोवंश से भरा एक ट्रक बरामद किया गया है. जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने घटना की घंटों छानबीन की, लेकिन ट्रक के आसपास कोई नहीं मिला. सूचना पर पहुचे बदरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गो-आश्रय स्थल से तस्करी करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने बरामद ट्रक और अन्य वाहनों के नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पशु तस्करों की तलाश में जुट गई.

मामला सराय अकिल के रसूलपुर टप्पा गांव के गो-आश्रय स्थल के पास का है, जहां गो-आश्रय केंद्र के पास से गोवंश से भरा ट्रक मिला. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोवंश से भरे इस ट्रक का पहिया जमीन में धंस गया था, जिसे ट्रैक्टर की मदद से तस्कर निकालने की कोशिश कर रहे थे. ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबन्दी की, जिसके बाद पशु तस्कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मौके पर ट्रक में लदे 14 गोवंश, एक ट्रैक्टर और पल्सर गाड़ी को बरामद कर लिया. वाहन नम्बर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब तस्करों की तलाश में जुट गई.

गो-आश्रय केंद्र के पास से गोवंश से भरा ट्रक मिलने की खबर मिलने के बाद विहिप नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा किया है. सरांय अकिल थाने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री विनय कुमार ने साफ तौर पर गो आश्रय केंद्र से गोवंश की तस्करी कराए जाने का आरोप लगाया है. विहिप नेता ने इस पूरे मामले पर शासन स्तर से जांच कराए जाने की मांग की है. साथ ही दोषी पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है.

गो-आश्रय केंद्र के पास से गोवंश से भरा ट्रक बरामद होने की खबर के बाद जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी पाठक ने गो-आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया. डॉक्टर बीपी पाठक ने बताया कि आश्रय केंद्र में गोवंश की काउंटिंग कराई गई है. ट्रक से बरामद किया गया गोवंश गो-आश्रय केंद्र का नहीं है. इस सम्बंध में इलाकाई पुलिस और अधिकारियों से बात कर तस्करों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है.

गो तस्करी पर बना है कड़ा कानून
बता दें कि योगी सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दी और इस नए कानून के तहत गोवध, गोकशी या तस्करी करने वालों को 6 साल की जगह 10 साल की जेल और 3 लाख की जगह 5 लाख का जुर्माना का प्रावधान बनाया. इसके बावजूद भी प्रदेश मेंं गोवंश की तस्करी पर लगाम लगती नहीं दिख रही है.

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