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Kaushambi Court: किशोरी की हत्या के दोषी पिता मां और भाई को आजीवन कारावास की सजा

कौशांबी कोर्ट (Kaushambi Court) ने किशोरी की हत्या के मामले में आरोपी पिता, मां और भाई को दोषी माना है. साथ ही उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Kaushambi Court
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Published : Jan 21, 2023, 6:13 PM IST

कौशांबी: जिले की जनपद न्यायालय ने किशोरी की हत्या किए जाने के मामले में किशोरी के पिता मां और भाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सराय अकिल थाना क्षेत्र के बुद्धपुरी की है, जहां बुद्धपुरी के रहने वाले हुबलाल ने 15 फरवरी 2020 को सराय अकिल पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी पुत्री कई दिनों से मानसिक तनाव में रहती थी. जिसने अचानक आत्महत्या कर ली. किशोरी द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई थी. पुलिस की जांच में पता चला कि हुबलाल ने अपनी पत्नी शीला देवी और बेटे संदीप के साथ मिलकर अपनी बेटी रीना की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उसे आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई थी.

इस मामले में पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति कुणाल के न्यायालय में पेश हुआ. आपा शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने गवाहों का बयान न्यायालय के समक्ष करवाया. अपर सत्र न्यायाधीश से मामले में गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद शनिवार को आरोपी पिता हुबलाल मां शीला देवी और भाई संदीप को किशोरी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

यह भी पढ़ें- Bareilly crime news: 100 रुपये के लिए दोस्त की हत्या कर शव फेंका, खुलासे के 6 दिन बाद कब्र को शव से निकाला

कौशांबी: जिले की जनपद न्यायालय ने किशोरी की हत्या किए जाने के मामले में किशोरी के पिता मां और भाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सराय अकिल थाना क्षेत्र के बुद्धपुरी की है, जहां बुद्धपुरी के रहने वाले हुबलाल ने 15 फरवरी 2020 को सराय अकिल पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी पुत्री कई दिनों से मानसिक तनाव में रहती थी. जिसने अचानक आत्महत्या कर ली. किशोरी द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई थी. पुलिस की जांच में पता चला कि हुबलाल ने अपनी पत्नी शीला देवी और बेटे संदीप के साथ मिलकर अपनी बेटी रीना की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उसे आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई थी.

इस मामले में पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति कुणाल के न्यायालय में पेश हुआ. आपा शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने गवाहों का बयान न्यायालय के समक्ष करवाया. अपर सत्र न्यायाधीश से मामले में गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद शनिवार को आरोपी पिता हुबलाल मां शीला देवी और भाई संदीप को किशोरी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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