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हत्या के दो दोषियों को आजावीन कारावास की सजा - kaushambi news in hindi

कौशांबी की कोर्ट ने हत्या के दो दोषियों को आजावीन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है.

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हत्या के दो दोषियों को आजावीन कारावास की सजा
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Published : Mar 31, 2023, 8:19 PM IST

कौशांबी: जनपद न्यायालय कौशांबी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय मिश्र की अदालत ने दो हत्यारोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी अदालत ने लगाया है. वहीं, कोर्ट ने अन्य तीन अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है.

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार केसरवानी के अनुसार पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के कटरी गांव निवासी अंजुला देवी ने तहरीर देते हुए बताया था कि उसके पति सुनील का गांव के ही संतोष व मुन्नू केवट से लेनदेन का विवाद था. 13 अक्टूबर 2006 को संतोष व मुन्नू खिलाने के बहाने सुनील को अपने साथ बुला ले गए. इसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी और लाश यमुना में फेंक दी. तीन दिन बाद लाश डेढ़ावल घाट पर उतारते हुए मिली थी.

पुलिस ने कानूनी औपचारिकता पूरी कर ली. अंजुला की तहरीर पर संतोष व मुन्नू समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया. मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष-6 की अदालत में किया गया. अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए. सभी पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को संतोष व मुन्नू को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजावीन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. वहीं, न्यायालय ने अन्य तीन अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया.

कौशांबी: जनपद न्यायालय कौशांबी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय मिश्र की अदालत ने दो हत्यारोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी अदालत ने लगाया है. वहीं, कोर्ट ने अन्य तीन अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है.

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार केसरवानी के अनुसार पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के कटरी गांव निवासी अंजुला देवी ने तहरीर देते हुए बताया था कि उसके पति सुनील का गांव के ही संतोष व मुन्नू केवट से लेनदेन का विवाद था. 13 अक्टूबर 2006 को संतोष व मुन्नू खिलाने के बहाने सुनील को अपने साथ बुला ले गए. इसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी और लाश यमुना में फेंक दी. तीन दिन बाद लाश डेढ़ावल घाट पर उतारते हुए मिली थी.

पुलिस ने कानूनी औपचारिकता पूरी कर ली. अंजुला की तहरीर पर संतोष व मुन्नू समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया. मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष-6 की अदालत में किया गया. अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए. सभी पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को संतोष व मुन्नू को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजावीन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. वहीं, न्यायालय ने अन्य तीन अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया.

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