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ऑटो चालक की हत्या मामले में दोषियों को आजीवन कारावास - पूरामुक्ति पुलिस

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में ऑटो चालक की हत्या के मामले में जिला अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

kaushambi district and sessions court
ऑटो चालक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा.
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Published : Jan 2, 2021, 5:06 PM IST

कौशाम्बी : जिला अदालत ने दो साल पहले हुए ऑटो चालक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने लम्बी सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड की राशि मे से आधी राशि सरकारी राजस्व और बाकी बची राशि मे 25 प्रतिशत मृतक की मां और 75 प्रतिशत पत्नी को देने का फैसला सुनाया है. अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला कोर्ट ने 23 महीने के अंदर सुनाया है.

जानकारी देते अपर शासकीय अधिवक्ता.

क्या है पूरा मामला

घटना पूरामुक्ति थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर का है, जहां 27 जनवरी 2019 को बेगमपुर के रहने वाले परवेज ऑटो चलाने के लिए घर से निकला था. देर रात तक वापस नहीं आने पर 28 जनवरी को परिजनों द्वारा खोजने पर शव सल्लाहपुर गांव के पास मिला था. सूचना मिलने पर पहुंची पूरामुक्ति पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परवेज की मां नफीस फातमा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पुलिस छानबीन के दौरान परवेज की पत्नी ने पुलिस को बताया कि मृतक परवेज के प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के भागलपुरवा गांव के रहने वाले दोस्त संजय उर्फ संजू की पत्नी ने घर आने और फोन करने पर पाबंदी लगाई थी. यह बात संजू को काफी नागवार गुजरी थी.

मृतक की पत्नी ने संजय उर्फ संजू पर ही हत्या करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिसिया पूछताछ में संजू ने बताया कि वह अपने दोस्त सूरज पासी के साथ मिलकर इस पूरे मामले को अंजाम दिया है.

कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस की चार्जशीट के बाद यह पूरा मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा. इस पूरे मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने मृतक की पत्नी और मां समेत कुल 7 गवाहों की गवाही करवाई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जुर्माना की राशि को माँ और पत्नी को देने का फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने पूरा फैसला सुनाते हुए जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत सरकारी कोष में जमा करने और बाकी बची आधी राशि में 25 प्रतिशत परवेज की मां और 75 प्रतिशत उसकी पत्नी को देने का फैसला सुनाया है.

कौशाम्बी : जिला अदालत ने दो साल पहले हुए ऑटो चालक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने लम्बी सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड की राशि मे से आधी राशि सरकारी राजस्व और बाकी बची राशि मे 25 प्रतिशत मृतक की मां और 75 प्रतिशत पत्नी को देने का फैसला सुनाया है. अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला कोर्ट ने 23 महीने के अंदर सुनाया है.

जानकारी देते अपर शासकीय अधिवक्ता.

क्या है पूरा मामला

घटना पूरामुक्ति थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर का है, जहां 27 जनवरी 2019 को बेगमपुर के रहने वाले परवेज ऑटो चलाने के लिए घर से निकला था. देर रात तक वापस नहीं आने पर 28 जनवरी को परिजनों द्वारा खोजने पर शव सल्लाहपुर गांव के पास मिला था. सूचना मिलने पर पहुंची पूरामुक्ति पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परवेज की मां नफीस फातमा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पुलिस छानबीन के दौरान परवेज की पत्नी ने पुलिस को बताया कि मृतक परवेज के प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के भागलपुरवा गांव के रहने वाले दोस्त संजय उर्फ संजू की पत्नी ने घर आने और फोन करने पर पाबंदी लगाई थी. यह बात संजू को काफी नागवार गुजरी थी.

मृतक की पत्नी ने संजय उर्फ संजू पर ही हत्या करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिसिया पूछताछ में संजू ने बताया कि वह अपने दोस्त सूरज पासी के साथ मिलकर इस पूरे मामले को अंजाम दिया है.

कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस की चार्जशीट के बाद यह पूरा मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा. इस पूरे मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने मृतक की पत्नी और मां समेत कुल 7 गवाहों की गवाही करवाई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जुर्माना की राशि को माँ और पत्नी को देने का फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने पूरा फैसला सुनाते हुए जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत सरकारी कोष में जमा करने और बाकी बची आधी राशि में 25 प्रतिशत परवेज की मां और 75 प्रतिशत उसकी पत्नी को देने का फैसला सुनाया है.

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