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कन्नौज: 62 लोगों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में लॉकडाउन के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लघंन करने पर पुलिस ने 62 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने जिलेभर में 5 प्रकरणों में धारा 188, 269 और 270 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है.

62 लोगों के विरूद्ध  पुलिस ने की कार्रवाई.
62 लोगों के विरूद्ध पुलिस ने की कार्रवाई.
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Published : Mar 28, 2020, 3:56 PM IST

कन्नौज: जिले में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ कहीं भी 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे. इसका उल्लंघन करने वाले जिलेभर में 5 प्रकरणों में कन्नौज पुलिस ने 62 लोगों के विरूद्ध धारा 188, 269 और 270 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई. इसमें कुछ लोग सौरिख क्षेत्र में निषेधाज्ञा के बाद भी धार्मिक कार्यक्रम करने पहुुंचे थे. इसी तरह अन्य प्रकरणों में भी भीड़ एकत्रित होने पर कार्रवाई की गई है. आदेश के बावजूद उल्लंघन करने और बगैर अनुमति के कार्यक्रम करने पर यह कार्रवाई की गई है.

कन्नौज पुलिस ने लाॅकडाउन के दौरान धारा 144 लागू होने के बावजूद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 62 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है, जिसके अन्तर्गत सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस ने यह कार्रवाई 24 घंटे के अन्दर की है. जिसमें सौरिख थाना क्षेत्र में खेरे वाली मस्जिद में एक साथ 24 लोग बगैर सैनिटाइज और मास्क के नमाज अदा कर रहे थे और सिकंदरपुर नगरिया सुख में आरसीसी सड़क का निर्माण प्रधानपति अमरनाथ और ठेकेदार राजू पुत्र बन्ने, मजूदर रौनक शाह, असफर हुसैन, मुन्नू और कुन्नूर निवासी मोहद्दीनगर सकरावा के खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज किया है.

इसी तरह थाना ठठिया के गांव हमीरपुर में वॉलीबॉल खेल रहे युवकों पर पुलिस ने मामला दर्ज कार्रवाई की है. तालग्राम थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार के दिन लोगों की भीड़ लगी होने पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. इसके अलावा कोतवाली छिबरामऊ के पीपल चौराहे पर बेवजह घूम रहे बाजार कला निवासी इरशाद और आरिफ को गिरफ्तार कर लाॅकडाउन का उल्लंघन करने की कार्रवाई की गई है.

लॉकडाउन के दौरान हो रहा था सड़क का निर्माण
ग्राम पंचायत सिकंदरपुर के प्रधानपति द्वारा शासन-प्रशासन के सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर ग्राम नगरिया सुख में सड़क का निर्माण कराया जा रहा था. किसी ने इसकी सूचना सौरिख थानाध्यक्ष को दी. इस पर मौके पर पहुंचे सकरावा चौकी इंचार्ज मुकेश राणा ने प्रधान पति अमरनाथ सहित राजू, रौनक शाह, कुन्नूर खान खां, अफसर हुसैन, मुन्नू हुसैन निवासी मोहद्दीनगर सकरावा को पकड़ लिया. चौकी इंचार्ज ने बताया कि जानबूझकर उपेक्षापूर्ण तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करने में कार्रवाई की गई है.

जिला विकास कार्यालय में तैनात पत्र वाहक हुआ निलंबित
जिला विकास अधिकारी ने लॉकडाउन के दौरान पत्र वाहक शैलेंद्र कुमार की विकास भवन सभागार के कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे लॉकडाउन के दौरान उच्चाधिकारियों के आदेश को पत्र के माध्यम से संबंधित अफसरों को भेजा जा सके. शैलेंद्र कुमार ड्यूटी लगने के बाद गैरहाजिर हो गए. वरिष्ठ सहायक सुभाष चंद्र भगौलीवाल ने उनके मोबाइल पर कॉल की तो वह बंद मिला. उन्होंने इसकी जिलाधिकारी को जानकारी दी. डीडीओ ने शैलेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया. निलंबन के दौरान वह डीडीओ कार्यालय से संबद्ध रहेंगे. बीडीओ तालग्राम को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है. साथ ही 15 दिन में जवाब मांगा गया है.

धारा 188, 269 और 270 आईपीसी के तहत 5 अभियोग दर्ज कर की गई कार्रवाई
इन सभी मामलों की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अभी तक जनपद कन्नौज में 5 प्रकरण ऐसे आये हैं, जिसमें निषेधाज्ञा का लोगों ने उल्लंघन किया था. इसमें 62 लोगों के विरुद्ध 5 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं. 188, 269 और 270 आईपीसी के तहत इसमें सौरिख का भी एक प्रकरण शामिल है, जहां पर एक धार्मिक स्थल पर निषेधाज्ञा के बाद धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए यह लोग पहुंचे थे और एक प्रकरण सौरिख का ही है. यहां एक प्रधान न सिर्फ विवाद कर रहा था, बल्कि वहां ढेर सारे मजदूरों को इकट्ठा करके सड़क का निर्माण करा रहा था. वहां भी भीड़-भाड़ थी और इसी प्रकार तालग्राम थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है. एक प्रकरण में कुछ लड़के जिनकी संख्या करीब 25 के आस-पास थी, वॉलीबॉल खेल रहे थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है.

कन्नौज: जिले में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ कहीं भी 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे. इसका उल्लंघन करने वाले जिलेभर में 5 प्रकरणों में कन्नौज पुलिस ने 62 लोगों के विरूद्ध धारा 188, 269 और 270 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई. इसमें कुछ लोग सौरिख क्षेत्र में निषेधाज्ञा के बाद भी धार्मिक कार्यक्रम करने पहुुंचे थे. इसी तरह अन्य प्रकरणों में भी भीड़ एकत्रित होने पर कार्रवाई की गई है. आदेश के बावजूद उल्लंघन करने और बगैर अनुमति के कार्यक्रम करने पर यह कार्रवाई की गई है.

कन्नौज पुलिस ने लाॅकडाउन के दौरान धारा 144 लागू होने के बावजूद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 62 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है, जिसके अन्तर्गत सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस ने यह कार्रवाई 24 घंटे के अन्दर की है. जिसमें सौरिख थाना क्षेत्र में खेरे वाली मस्जिद में एक साथ 24 लोग बगैर सैनिटाइज और मास्क के नमाज अदा कर रहे थे और सिकंदरपुर नगरिया सुख में आरसीसी सड़क का निर्माण प्रधानपति अमरनाथ और ठेकेदार राजू पुत्र बन्ने, मजूदर रौनक शाह, असफर हुसैन, मुन्नू और कुन्नूर निवासी मोहद्दीनगर सकरावा के खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज किया है.

इसी तरह थाना ठठिया के गांव हमीरपुर में वॉलीबॉल खेल रहे युवकों पर पुलिस ने मामला दर्ज कार्रवाई की है. तालग्राम थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार के दिन लोगों की भीड़ लगी होने पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. इसके अलावा कोतवाली छिबरामऊ के पीपल चौराहे पर बेवजह घूम रहे बाजार कला निवासी इरशाद और आरिफ को गिरफ्तार कर लाॅकडाउन का उल्लंघन करने की कार्रवाई की गई है.

लॉकडाउन के दौरान हो रहा था सड़क का निर्माण
ग्राम पंचायत सिकंदरपुर के प्रधानपति द्वारा शासन-प्रशासन के सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर ग्राम नगरिया सुख में सड़क का निर्माण कराया जा रहा था. किसी ने इसकी सूचना सौरिख थानाध्यक्ष को दी. इस पर मौके पर पहुंचे सकरावा चौकी इंचार्ज मुकेश राणा ने प्रधान पति अमरनाथ सहित राजू, रौनक शाह, कुन्नूर खान खां, अफसर हुसैन, मुन्नू हुसैन निवासी मोहद्दीनगर सकरावा को पकड़ लिया. चौकी इंचार्ज ने बताया कि जानबूझकर उपेक्षापूर्ण तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करने में कार्रवाई की गई है.

जिला विकास कार्यालय में तैनात पत्र वाहक हुआ निलंबित
जिला विकास अधिकारी ने लॉकडाउन के दौरान पत्र वाहक शैलेंद्र कुमार की विकास भवन सभागार के कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे लॉकडाउन के दौरान उच्चाधिकारियों के आदेश को पत्र के माध्यम से संबंधित अफसरों को भेजा जा सके. शैलेंद्र कुमार ड्यूटी लगने के बाद गैरहाजिर हो गए. वरिष्ठ सहायक सुभाष चंद्र भगौलीवाल ने उनके मोबाइल पर कॉल की तो वह बंद मिला. उन्होंने इसकी जिलाधिकारी को जानकारी दी. डीडीओ ने शैलेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया. निलंबन के दौरान वह डीडीओ कार्यालय से संबद्ध रहेंगे. बीडीओ तालग्राम को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है. साथ ही 15 दिन में जवाब मांगा गया है.

धारा 188, 269 और 270 आईपीसी के तहत 5 अभियोग दर्ज कर की गई कार्रवाई
इन सभी मामलों की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अभी तक जनपद कन्नौज में 5 प्रकरण ऐसे आये हैं, जिसमें निषेधाज्ञा का लोगों ने उल्लंघन किया था. इसमें 62 लोगों के विरुद्ध 5 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं. 188, 269 और 270 आईपीसी के तहत इसमें सौरिख का भी एक प्रकरण शामिल है, जहां पर एक धार्मिक स्थल पर निषेधाज्ञा के बाद धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए यह लोग पहुंचे थे और एक प्रकरण सौरिख का ही है. यहां एक प्रधान न सिर्फ विवाद कर रहा था, बल्कि वहां ढेर सारे मजदूरों को इकट्ठा करके सड़क का निर्माण करा रहा था. वहां भी भीड़-भाड़ थी और इसी प्रकार तालग्राम थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है. एक प्रकरण में कुछ लड़के जिनकी संख्या करीब 25 के आस-पास थी, वॉलीबॉल खेल रहे थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है.

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