कन्नौज: पुरानी रंजिश में युवक की गला रेतकर हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी. जबकि चौथे भाई के नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया .
उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके बांगरमऊ गई हुई थी. रंजिश के चलते इन लोगों ने उसके भाई मनोज की सोते समय धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे. विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट कोर्ट) में मामला विचाराधीन चल रहा था.
साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर बुधवार को जज आनंद प्रकाश द्वितीय ने तीनों भाई लल्ला उर्फ जितेंद्र, पुष्पेंद्र उर्फ भूरा, अमित को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी के नाबालिग होने पर कोर्ट ने मामले को किशोर न्याय बोर्ड कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया है.